हरियाणा दयालु योजना (Dayalu Yojana) :- हरियाणा सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को सच्चा मार्ग देने के लिए एक नई पहल शुरू की है।
एक और अग्रणी कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दयालु योजना शुरू करने की घोषणा की।इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojana विशेष रूप से राज्य में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
इस कारण अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार संरक्षण प्राधिकरण करेगा। यदि आप हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojana के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस लेख को अंत तक आगे पढ़ना होगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana
हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Dayalu Yojana शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
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इस योजना के माध्यम से परिवार प्रमाण पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय Dayalu Yojana के तहत सरकार राज्य के केवल उन्हीं अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनकी वार्षिक आय लगभग 1.80 लाख रुपये है।
राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार संरक्षण ट्रस्ट की स्थापना की है। यह योजना हरियाणा परिवार संरक्षण ट्रस्ट के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सांत्वना दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही इस योजना के तहत बुधवार को 223 लाभार्थियों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वितरित की गई सांत्वना राशि ट्रांसफर कर दी गई है.
हरियाणा सरकार द्वाराDayalu Yojanaके तहत लाभार्थियों को 6.36 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। 40 से 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए दयालु योजना के तहत सहायता का कोटा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अलग-अलग आयु वर्ग के हिसाब से लाभ का कोटा बढ़ाया जाए. इसके लिए 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाना चाहिए।
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इसके अलावा 40 और 60 वर्ष से ऊपर के समूह को भी 45 से बदलकर 60 वर्ष किया जाना चाहिए।
इस श्रेणी के तहत समान राशि की वृद्धि की पेशकश की जानी चाहिए। वही इस धारा के तहत राशि को 2 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया जाना चाहिए।
फिलहाल इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में हरियाणा सरकार 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojana के बारे में पूरी जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantari Dayalu Yojana |
योजना का पूरा नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
घोषणा की गई | मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
उद्देश्य | मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 1 से 2 लाख रुपए तक |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Dayalu Yojana का मुख्या उद्देश्य क्या है ?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई Dayalu Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य में 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय वाले अंत्योदय परिवार हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
ताकि उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आवेदक या आवेदक के परिवार को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आयु के अनुसार वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
किसआयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण
आयुवर्ग | प्रदानकीजानेवालीधनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojanaकी शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सरकार 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
- यह योजना हरियाणा परिवार संरक्षण ट्रस्ट के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
- विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आवंटित की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
- चूंकि हरियाणा सरकार के पास ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है, इसलिए लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय का दौरा नहीं करना पड़ेगा।
- आवेदक घर बैठे ही इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने से अंत्योदय परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojanaका लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ राज्य में केवल अंत्योदय परिवारों को ही दिया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री Dayalu Yojana के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा।
- पात्र परिवारों को परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर लाभ प्राप्त होगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्रीDayalu Yojanaका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार अभी तक इस योजना को लागू नहीं कर पाई है।
फिलहाल बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
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सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी. जैसे ही सरकार इस योजना को लागू करेगी. इसलिए हम आपको इस लेख के माध्यम से सूचित करेंगे ताकि आप इस योजना के तहत दावा कर सकें और लाभ उठा सकें।
FaQ
Q.दयालु योजना क्या है?
Ans.इस योजना के माध्यम से परिवार प्रमाण पत्र में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
Q. मुख्यमंत्री Dayalu Yojana 2023 कब लॉन्च होगी?
Ans 2023
Q.दयालु योजना का उद्देश्यक्या है?
Ans मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
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