मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना: महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना शुरू की गई है। इसके तहत 95 फीसदी किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है. इस योजना के तहत आवेदन करने और अपने खेतों में सोलर पंप लगवाने के बाद किसानों को महंगे डीजल चालित पानी पंप और बिजली से राहत मिलेगी और पर्यावरण की बर्बादी में भी कमी आएगी।
किसान बिना किसी परेशानी के अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे, जिससे कृषि उत्पादकता के साथ-साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। जो किसान सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाना चाहते हैं वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2024 का लाभ क्या है?
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सौर सिंचाई पंप पर 95% सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके तहत 5 एकड़ से कम भूमि वाले सभी किसानों को 3 एचपी (HP) पंप और बड़े खेतों में 5 एचपी पंप लगाने पर 90 से 95% सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस अटल सौर कृषि पंप योजना के तहत, सरकार 25,000 सौर जल पंप, दूसरे चरण में 50,000 सौर पंप और फिर तीसरे चरण में 25,000 पंप प्रदान करेगी, इस प्रकार सरकार 1 लाख सौर पंप वितरित करेगी।
योजना के तहत, पारंपरिक सिंचाई पंप डीजल/पेट्रोल और ग्रिड पावर का उपयोग करके सौर पंपों में परिवर्तित किया जाएगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों को बिजली और डीजल ईंधन के बिल से राहत मिलेगी।
साथ ही खेतों की सिंचाई निर्बाध रूप से होती रहेगी जिससे किसानों को अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। सिंचाई प्रणालियों में बिजली के लिए सरकारी सब्सिडी सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डालती है, लेकिन सौर पंपों के उपयोग से बिजली के लिए सरकारी सब्सिडी कम हो जाती है।
सौर कृषी पंप योजना अनुदान राशि वितरण
श्रेणियाँ | सरकार द्वारा देय अनुदान | 3HP के लिए लाभार्थी द्वारा देय योगदान | 5 HP के लिए लाभार्थी द्वारा देय योगदान |
सामान्य वर्ग | 90% | 10% | 10% |
अनुसूचित जाति | 95% | 5% | 5% |
अनुसूचित जनजाति | 95% | 5% | 5% |
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- कृषि भूमि के दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana की पात्रता
योजना का लाभ महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासियों तक बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत पानी के सुनिश्चित स्रोत वाले किसान लाभ उठा सकते हैं। ये लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। परंपरागत बिजली वाले किसानों को इस योजना के तहत सोलर पंप का लाभ नहीं दिया जाएगा.
जो किसान बिजली जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग नहीं करते हैं वे इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 एकड़ तक 3 एचपी डीसी पंप सिस्टम और 5 एकड़ से ऊपर 5 एचपी डीसी पंप सिस्टम के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2024 में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.mahadiscom.in/ पर जाना है।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज पर आपको दिए गए “Beneficiary Services” अनुभाग में विजिट करेंगे।
- अब इस अनुभाग में दिए गए विकल्प “New Consumer” पर क्लिक करे।
- क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा, इसमें पूछे गए सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे, जैसे कि –
- Paid Pending AG Connection Consumer DetailsDetails of Applicant And Location
- Nearest MSEDCL Consumer Number Etc..
- सभी जानकारी भरकर ऊपर बताए गए जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे।
- फिर आवेदन फॉर्म की पुनः जांच करके “सबमिट एप्लीकेशन” के बटन पर क्लिक करे दें।
- इस तरह Mukhyamantri Saur Krishi Pump Yojana के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
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