Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023:- पशुधन कई नागरिकों के लिए आय का साधन है। अक्सर ऐसा होता है किमवेशियों की मौत के कारण मवेशियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई है।
इस योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जाएगा. आज हम इस लेख का उपयोग आपको इस प्रणाली के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए करने जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
तो दोस्तों यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
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Haryana Pashudhan Bima Yojana2023
हरियाणा पशुधन बीमा योजना पशु चिकित्सा और डेयरी विभाग, हरियाणा द्वारा शुरू की गई है। यह योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जाएगा। यह बीमा गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअरों को दिया जाएगा। इसलिए आपको ₹25 से ₹100 तक की राशि का भुगतान करना होगा।
इस राशि का भुगतान करने के बाद इन सभी जानवरों को 3 साल के लिए बीमा कवर दिया जाएगा।यदि इन 3 वर्षों के भीतर जानवर की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी मुआवजा देगी। जानवर दे दो. अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 के तहत लगभग एक लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से पशुधन की मृत्यु से होने वाली आय की हानि से बचाया जा सकेगा।
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Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं का बीमा करना है। इस व्यवस्था से यदि पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना से पशुपालकों को आय की हानि से बचाया जा सकेगा।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 की एक अनूठी विशेषता यह है कि इस योजना के तहत, एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे पशुओं के माता-पिता की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है।
हरियाणा पशुधन बीमा योजना किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ?
- यदि कोई जानवर बिजली के झटके से मर जाए
- यदि वह नदी में डूब जाए
- यदि वह बाढ़ के कारण मर जाए
- यदि वह आग में मर जाए
- यदि वह किसी कार से टकरा जाए
- यदि वह प्राकृतिक आपदा के कारण बीमारी के कारण मर जाए
- यदि किसी दुर्घटना के कारण मर जाए कारण मृत्यु
Details Of Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023
योजना का नाम | Haryana Pashudhan Bima Yojana |
किस ने लांच की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करे |
साल | 2023 |
हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा की राशि
पशु | राशि |
भैंस | ₹88000 |
गाय | ₹80000 |
घोड़ा | ₹40000 |
भेड़ | ₹5000 |
बकरी | ₹5000 |
सूअर | ₹5000 |
Haryana Pashudhan Bima Yojanaआंकड़े
3,29,000 पशुपालकों ने प्रदेश में अब तक Haryana Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा करवाया है। बीमा करवाने वाले नागरिकों की जिलेवार संख्या कुछ इस प्रकार है।
जिलों के नाम | आंकड़े |
अंबाला | 8083 |
भिवानी | 25213 |
चरखीदादरी | 13105 |
फरीदाबाद | 11487 |
फतेहाबाद | 15843 |
गुरुग्राम | 7273 |
हिसार | 19236 |
झज्जर | 7698 |
जींद | 14021 |
कैथल | 14294 |
करनाल | 23320 |
कुरुक्षेत्र | 15245 |
महेंद्रगढ़ | 20113 |
मेवात | 22983 |
पलवल | 11863 |
पंचकूला | 4227 |
पानीपत | 10464 |
रेवाड़ी | 12833 |
रोहतक | 10119 |
सिरसा | 32985 |
सोनीपत | 8291 |
यमुनानगर | 20652 |
Haryana Pashudhan Bima Yojanaप्रीमियम राशि
पशु | प्रीमियम राशि |
गाय | ₹100 |
भैंस | ₹100 |
बैल | ₹100 |
ऊंट | ₹100 |
भेड़ | ₹25 |
बकरी | ₹25 |
सूअर | ₹25 |
Haryana Pashudhan Bima Yojanaके लाभ तथा विशेषताएं
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- यह योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत पशुओं का बीमा किया जाएगा।
- यह बीमा गाय, भैंस, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर के लिए प्रदान किया जाएगा।
- इसके लिए काउबॉय को शुल्क देना होगा।
- बिल ₹25 से ₹100 तक है।
- एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद, 3 साल की अवधि के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा।
- यदि इस अवधि के दौरान जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं|
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना के तहत लगभग एक लाख पशुओं को कवर किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु की स्थिति में होने वाली आय की हानि से बचाया जा सकेगा
- इस योजना के माध्यम से पशुपालकों की आय में भी सुधार होगा।
Haryana Pashudhan Bima Yojana की पात्रता
- यह अनिवार्य है कि बैल पालने वाला हरियाणा का स्थायी निवासी हो।
- इस योजना के तहत केवल गाय, भैंस, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों को कवर किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति के नागरिक इस योजना का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं।
पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में खुल जाएगा। इस आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि भरना होगा।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। फिर आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा|
- इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
Haryana Pashudhan Bima Yojanaफीडबैक देने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको फीडबैक के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- हरियाणा पशुधन बीमा योजना इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, ई-मेल आईडी, विषय आदि दर्ज करना होगा।
- फिर आपको सेंड बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आप जानकारी दे सकते हैं
Contact Information
इस लेख के माध्यम से हमने आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन नंबर पर संपर्क करके या हमें लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है.
- Helpline Number-0172-2714001
- Email Id-dg.ahd@hry.nic.in
FaQ
Q. हरियाणा में पशुधन बीमा योजना कब शुरू हुई?
Ans. योजना को हरियाणा सरकार के द्वारा29 जुलाई 2016में की गयी थी।
Q. पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
Ans. पशुधन बीमा योजना, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो2005-2006 और 10 वीं पंचवर्षीय योजना के 2006-2007 और 10 चयनित जिलों में 11 वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-2008 के दौरान पायलट आधार पर लगू किया गया था। योजना देश के 100 नव चयनित जिलों में वर्ष 2008-2009 से एक नियमित आधार पर लागू किया जा रहा है।
Q. पशुधन बीमा योजना क्या है?
Ans. पशुधन बीमा योजनाके अंतर्गत पशुपालक दुधारू पशुओं (गाय, भैंस, भेड़ आदि) के साथ-साथ मांस उत्पादित (भेड़, बकरी सहित अन्य पशुओं का भी बीमा करवा सकता है।
Q. पशु का बीमा कैसे करें?
Ans. Haryana Pashudhan Bima Yojanaके लिए पशुपालक के पास भामाशाह कार्ड एवं बैंक में खाता होना जरूरी है।पशु का बीमाकरने के दौरानबीमाकंपनी द्वारापशुके कान में टैग लगाया जाएगा। पशुपालक कीपशुके साथ संयुक्त फोटो ली जाएगी। बाद मेंपशु का बीमाकर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी।
किसान भाइयो अगर आपJagokisan.com द्वारा दी गई जानकारी Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023: पशुधन बीमा योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ ऑनलाइन आवेदन @ pashudhanharyana.gov.in से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके