Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana:- झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधवाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सम्मान बढ़ाने के लिए राज्य में पहली ऐसी योजना शुरू की जा रही है। उसके आधार पर देश की विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसका शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना का लाभ केवल राज्य की महिलाओं को ही दिया जायेगा। इस योजना के माध्यम से पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ताकि विधवाएं और महिलाएं समाज में सम्मान के साथ जी सकें।
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अगर आप भी झारखंड राज्य विधवा महिला है और फिर से नए जीवन साथी के साथ घर बसाने की सोच रही है। तो आप Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana के तहत पुनर्विवाह करने पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकती है। Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें? और इसके लिए पात्रता क्या है? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Jharkhand Vidhva Punarvivha Yojana का उद्देश्य
झारखंड सरकार द्वारा Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आत्म बल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने तथा उन विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है जिनकी जिंदगी शायद कहीं थम सी गई है।
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क्योंकि विधवा महिलाएं आमतौर पर अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाती है इसलिए उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि महिलाएं समाज में सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।
Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करना |
प्रोत्साहन राशि | 2 लाख रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
लाभ एवं विशेषताएं (Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana)
झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि महिला के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए विवाह का पंजीकरण कराना होगा। कार्यक्रम का क्रियान्वयन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा.
6 मार्च 2024 को इस योजना के शुभारंभ के साथ ही राज्य की 7 महिला विधवाओं को लाभ प्रदान किया गया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाली देश में अपनी तरह की पहली योजना है। विधवा पुनर्विवाह संवर्धन योजना विधवा पेंशन के भुगतान पर राज्य सरकार के खर्च को कम करने में भी मदद करेगी।
इस योजना का लाभ उठाकर विधवाओं के जीवन में सुधार आएगा। यह व्यवस्था विधवाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
पात्रता (Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana)
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि महिला आवेदक झारखंड राज्य की निवासी हो। राज्य में केवल महिला विधवाएँ ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए सभी जातियों की विधवा महिलाएं पुनर्विवाह के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी।
इस योजना के लिए लाभार्थी की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। आवेदक को पुनर्विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विधवा को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
सिविल सेवकों, पेंशनभोगियों और आयकर दाताओं की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली विधवा महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। महिला आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज(Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- स्व घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको संबंधित अधिकारी से झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों जैसे निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र और बैंक खाता पासबुक आदि को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
- आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। सत्यापित होने पर आपको पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
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Q.Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?
Ans.झारखंड राज्य में विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि महिला के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
Q.Jharkhand Widow Remarriage Promotion Scheme के लिए पात्रता क्या है?
Ans.झारखंड मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि महिला आवेदक झारखंड राज्य की निवासी हो। राज्य में केवल महिला विधवाएँ ही इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
Q.Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana का शुभारंभ कब और किसने किया?
Ans.6 मार्च 2024 को
Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana | Jharkhand Mukhyamantri Vidhva Punarvivha Yojana 2024 | झारखंड में विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू हुई, दोबारा शादी करने पर मिलेगी ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि
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