Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana:- सरकार किसानों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करती है। ताकि उन्हें खेती करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. ऐसी कई योजनाएँ राजस्थान सरकार द्वारा भी संचालित की जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना के बारे में जानकारी देंगे जिसका नाम है राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना।
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इस योजना के तहत कृषि गतिविधियों के दौरान किसी भी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस लेख को पढ़कर आपको इस प्रणाली के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?, इसके उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
तो दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana |
किस ने लांच की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च की जाएगी |
साल | 2024 |
आर्थिक सहायता | ₹5000 से लेकर ₹200000 तक |
बजट | 2000 करोड़ रुपए |
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता
परिस्थिति | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 का उद्देश्य
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का मुख्य उद्देश्य कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिससे कि वह अपना इलाज करवा पाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तथा दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से भी लड़ने में उन्हें मदद मिलेगी।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana की जरूरत
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से अब किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता खेती के दौरान दुर्घटना होने पर प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता दुर्घटना के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाई को पूरा करने में मदद करेगी। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय सहायता से किसान अपना इलाज भी करा सकेंगे।
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किसान की मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। ताकि वह अपना पैसा खर्च कर सके. इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान एवं कृषक परिवार आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के माध्यम से कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत पंजीकृत किसान की मृत्यु होने पर, लाभ दर उसके परिवार को हस्तांतरित कर दी जाएगी और किसान की विकलांगता की स्थिति में, लाभ दर पंजीकृत किसान को हस्तांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति का पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है। किसान की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी पंजीकृत किसान का बेटा या बेटी या पति या पत्नी होना चाहिए। इस योजना के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, मृत या स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana
इस योजना के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, मृत्यु या स्थायी विकलांगता किसी दुर्घटना के कारण होनी चाहिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत आत्महत्या या प्राकृतिक मृत्यु को कवर नहीं किया जाता है। आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में एक आवेदन जमा करना होगा।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 के लाभ तथा विशेषताएं
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना को 24 फरवरी 2021 को लॉन्च करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। योजना के माध्यम से किसानों को खेती के दौरान मृत्यु या किसी भी प्रकार की विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती है।
यह वित्तीय सहायता ₹5000 से ₹200000 तक होती है। यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो आवेदक किसान का उत्तराधिकारी बन जाता है और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान बन जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
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किसान को यह आवेदन दुर्घटना के 6 माह के भीतर जमा करना होगा। यदि किसान दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदन दाखिल करता है तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से मिलने वाले पैसे का उपयोग किसान अपने इलाज के लिए कर सकता है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से आकस्मिक आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिय
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके पश्चात आपको वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लेना होगा।
- अब आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा करना होगा।
- इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद लाभ की राशि किसान के खाते में पहुंचा दी जाएगी।
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Q.Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 की पात्रता क्या है?
Ans.इस योजना का लाभ उठाने के लिए स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति का पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है। किसान की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी पंजीकृत किसान का बेटा या बेटी या पति या पत्नी होना चाहिए। इस योजना के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, मृत या स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
Q.राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 का उद्देश्य क्या है?
Ans.इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना इलाज करवा पाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तथा दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से भी लड़ने में उन्हें मदद मिलेगी।
Q.Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है?
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- एफ आई आर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थयी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ
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