Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan 2024

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Kamdhenu Dairy Yojana | कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान 2024: आवेदन फॉर्म, लाभ @ gopalan.rajasthan.gov.in

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan:- राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों और किसानों की आय में सुधार के लिए कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई है। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को डेयरी खोलने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करेगी।

लाभार्थी ऋण प्राप्त करके अपना स्वयं का डेयरी फार्म खोल सकते हैं। Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के तहत बैंक द्वारा लिया गया ऋण समय पर चुकाने पर लाभार्थी को 30% की सब्सिडी मिलेगी।

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Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan का लाभ उठाने के लिए कौन पात्र होगा, इन सभी विवरणों के लिए आपको इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन करके अपना डेयरी फार्म खोल सकें।

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के बारे में जानकारी

योजना का नामKamdhenu Dairy Yojana Rajasthan
शुरू की गईराजस्थान सरकार द्वारा
उद्देश्यदेसी गाय के दूध को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना
लाभार्थीपशुपालक एवं किसान
लाभलोन एवं सब्सिडी
राज्यराजस्थान
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
अधिकारिक वेबसाइटhttps://gopalan.rajasthan.gov.in/  
साल2024

 

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan की मुख्य विशेषताएं

बेरोजगार नागरिकों को रोजगार से जोड़ना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, देश में पशुधन पालन को प्रोत्साहित करना, विभिन्न डेयरी उत्पादों के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना और पशु प्रजनन को प्रोत्साहित करना।

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के लिए पात्रता

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक के पास कम से कम 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज (Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan)

  1. आधार कार्ड
  2. स्थाई प्रमाण पत्र
  3. जमीनी दस्तावेज
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. बैंक खाता विवरण
  6. मोबाइल नंबर
  7. पशुपालक होने का प्रमाण

 

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

आवेदक के पास डेयरी खोलने के लिए पर्याप्त जगह और हरा चारा उत्पादन के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए। किसानों को कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के लिए कुछ काम करना चाहिए। जो 36 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत किसान को लागत का केवल 10% ही देना होगा।

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आवेदक के पास एक देशी बैल होना चाहिए जिसकी आयु 5 वर्ष या दो बछड़े हों। प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध उत्पादन होना था। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत, पाली जाने वाली गायों या बैलों की अधिकतम संख्या 30 है।

 

Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको राजस्थान सरकार गोपालन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan
  • होम पेज पर आपको राजस्थान कामधेनु डेयरी योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म PDF में खुल जाएगा।
  • आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
  • अब आपको यह आवेदन फॉर्म संबंधित कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • सरकार द्वारा सत्यापन किए जाने के बाद आपको कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के माध्यम से लोन प्रदान किया जाएगा।
  • इस प्रकार आप कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान के तहत सरलता पूर्वक आवेदन कर सकते हैं।

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FaQ

Q.Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan क्या है?

Ans.मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक या किसान को प्रति पशु पर 40 हजार रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा. इस प्रकार प्रत्येक किसान परिवार को इस योजना के तहत 2 पशु बीमा कवर के साथ 80 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी

Q.Kamdhenu Dairy Yojana Rajasthan का लाभ कैसे लें?

Ans.योजना में पंजीकरण करवाने के लिए पशुपालक के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।

Q.डेयरी उद्योग के लिए कितना लोन मिल सकता है?

Ans.इस योजना के लिए विभन्न श्रेणियों में डेयरी बिजनेस शुरु करने के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये से भी अधिक का बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। 50 हजार रुपये तक के बिजनेस लोन पर 8.05% से ब्याज दर शुरु होती है। 50 हजार रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये से कम बिजनेस लोन पर 8.55% से ब्याज दर शुरु होती है।

 

Kamdhenu Dairy Yojana | कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान 2024:  आवेदन फॉर्म, लाभ @ gopalan.rajasthan.gov.in 
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