हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना:- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जातिवाद को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के लड़के/लड़कियों को दूसरी जाति में शादी करने पर नकद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए नवविवाहित जोड़ों के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
क्योंकि पिछले कुछ सालों में अंतरजातीय विवाह में बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी है. एचपी अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल हिमाचल प्रदेश के नागरिक ही उठा सकते हैं। राज्य में इच्छुक कोई भी व्यक्ति जो अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ उठाना चाहता है, उसे आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए और फॉर्म डाउनलोड करना चाहिए।
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के लिए पात्रता
आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों अलग-अलग परिवार से होने चाहिए यानी दोनों में से एक दूसरे परिवार से होना चाहिए। आवेदक लड़का और लड़की दोनों की पहली शादी होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह के लिए, इस योजना के लिए पात्र होने से पहले युवा व्यक्ति की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- दंपति के पासपोर्ट साइज फोटो
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से जाति व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
- हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है.
- यदि कोई लड़का/लड़की दूसरी जाति के लड़के/लड़की से शादी करता है तो उसे आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य सरकार जोड़े के सम्मान में 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस अनुदान राशि का उपयोग करके दम्पति सरल जीवन जी सकते हैं।
- अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का लाभ विशेष रूप से उन नवविवाहित जोड़ों को मिलेगा जो अपने घर से भागकर अंतरजातीय विवाह करते हैं और उनके पास कोई घर या आय नहीं है।
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana |
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़का लड़की |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना और अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा देना |
प्रोत्साहन राशि | 75,000 रुपए |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://esomsa.hp.gov.in/ |
HP Inter Caste Marriage Scheme का उद्देश्य
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में जातिवाद को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर नव विवाहित दंपति को 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ताकि राज्य में अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर भेदभाव की भावनाओं को खत्म करना है। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह योजना को समर्थन दे रही है।
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको यहां इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको ऊपर दिए गए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल लेना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म जिला अधिकारी कल्याण/तहसील अधिकारी कल्याण विभाग में जाकर जमा कर देना होगा।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी। सत्यापित होने पर आपको प्रोत्साहन राशि का लाभ दे दिया जाएगा।
FaQ
उत्तर: हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना राज्य सरकार द्वारा जातिवाद को खत्म करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस योजना के तहत दूसरी जाति में शादी करने पर नवविवाहित जोड़ों को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
उत्तर: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जातिवाद को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसके जरिए समाज में भेदभाव की भावनाओं को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले नवविवाहित जोड़ों को 75,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
- यह योजना जाति व्यवस्था को खत्म करने में मदद करेगी।
- नवविवाहित जोड़े इस अनुदान राशि का उपयोग करके सरल जीवन जी सकते हैं।
- विशेष रूप से उन नवविवाहित जोड़ों को लाभ मिलेगा जो अपने घर से भागकर अंतरजातीय विवाह करते हैं और उनके पास कोई घर या आय नहीं है|