यूपी विकलांग पेंशन योजना 2024: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसे 'उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना' नाम दिया गया है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य की 40% या उससे अधिक विकलांग आबादी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हे उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको नीचे आसान स्टेप्स मे बताई गई है, जिसकी मदद से आप आसानी से आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते है, इसके अलावा इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़, पात्रता एंव अन्य नियमो और शर्तो को आसान रूप मे बताया गया है जिसके लिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना होगा।
up viklang pension yojana 2024 के बारे मे जानकारी
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
योजना किसने शुरू की | उत्तर प्रदेश सरकार ने |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन |
संबधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
आवेदन करने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/ |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ क्या-क्या है?
- राज्य में इस योजना के कार्यान्वयन के तहत गरीब विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- विकलांग बच्चों को गुजारा करने में अधिक मदद मिलेगी।
- इस योजना का लाभ उन सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी पात्रता
1. विकलांग व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। (यदि आप किसी दूसरे राज्य से संबंध रखते है तो आप अपने राज्य की विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते है, क्योंकि भारत के लगभग सभी राज्यों द्वारा अपने राज्य के विकलांग लोगो के लिए पेंशन योजना चलाई
2. यदि कोई विकलांग नागरिक सरकारी सेवा मे कार्यरत है, तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नही है।
3. यदि किसी विकलांग के पास बाइक या कार है तो भी वह इस योजना के लिए पात्र नही है।
4. राज्य मे लागू इस योजना का लाभ केवल वहीं विकलांग व्यक्ति ले सकते है जो की शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है
5. इस योजना के लिए वह विकलांग पात्र है जिन्होने पहले किसी विकलांग योजना का लाभ नही लिया हो।
जाती है)
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. आय प्रमाण पत्र
5. जन्म प्रमाण पत्र
6. विकलांगता प्रमाण पत्र
7. बैंक खाता पासबूक
8. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
1. सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज़ खुल जाएगा।
3. होम पेज़ पर आपको ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
4. अब आप एक नए पेज़ पर आ जाएंगे, जहां आपको ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
5. इसके बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे आपको कुछ व्यक्तिगत विवरण व विकलांगता संबधित जानकारिया दर्ज करनी होगी।
6. इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेजो को अपलोड करना होगा।
7. अंत मे आपको अपने आवेदन फॉर्म को ‘सबमिट’ कर देना है।
FaQ
Q. 2024 में विकलांग पेंशन कितनी होगी?
Ans. प्रति माह 1,000 रुपये
Q. 2024 में विकलांगों के लिए क्या योजना है?
Ans. Up viklang pension yojana 2024
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