Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar:- बिहार सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है।
नाम रखा गयाMukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले निम्न आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। निम्न आय वर्ग के परिवार इसका लाभ उठाकर अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं।
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अगर आप भी बिहार के नागरिक हैं और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपको पात्रता पूरी करके इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम सेMukhyamantri Kanya Vivah Yojana Biharके बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य, लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, बिहार सरकार राज्य के बीपीएल परिवारों और आर्थिक रूप से पिछड़े लड़कियों को शादी का वजीफा प्रदान करेगी। यह भत्ता तभी दिया जाएगा जब लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 5100 रुपये की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत वितरित राशि बालिका लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगेगी।
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इसके अलावा तलाक जैसे अपराध भी कम होंगे. और देश अन्य देशों की तरह विकास करता रहेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उसे शादी के दौरान आर्थिक सहयोग मिल सके।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में बीपीएल परिवार की बालिकाएं |
उद्देश्य | कन्या के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 5100 रुपए |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | RTPS Bihar |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojanaका उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की जाने वालीMukhyamantri Kanya Vivah Yojanaका मुख्य उद्देश्य कन्या के विवाह के समय नकद राशि प्रदान करना और बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकना है।
क्योंकि यह तेजी से देखा जा रहा है कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.
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इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा कन्या विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना शुरू की गई है। इसके अलावा समाज में बालिकाओं के प्रति नकारात्मक विचार रखने वाले लोगों की धारणा में भी बदलाव लाने की जरूरत है।
वैकल्पिक रूप से, लड़कियों को शिक्षित करने और उचित उम्र तक पहुंचने के बाद, सरकार शादी के समय शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।
बालिका की आयु 18 वर्ष होने पर विवाह के लिए सरकार द्वारा 5100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे जागरूकता तो बढ़ेगी ही साथ ही देश की साक्षरता दर भी बढ़ेगी। यह कार्यक्रम लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का हरसंभव प्रयास करेगा।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojanaके लाभ एवं विशेषताएं
- Mukhyamantri Kanya Vivah Yojanaबिहार सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े और बीपीएल परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कन्या के विवाह के समयMukhyamantri Kanya Vivah Yojana के अंतर्गत 5100 रूपये की धनराशि प्रदान की जायेगी।
- इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की लड़कियों और आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों को ही दिया जाएगा।
- Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana से बाल विवाह जैसे अपराध रुकेंगे।
- लड़कियों की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा सकता है।
- इस नीति से देश में तलाक की प्रक्रिया पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
- राज्य सरकार शादी के समय लड़की के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन करने के बाद भी आपको इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Biharके लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए लड़की बिहार की मूल निवासी होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- केवल बीपीएल परिवार की लड़कियां ही इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- कम आय वाले परिवारों की लड़कियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- लड़की के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्रीकन्याविवाहयोजनाबिहार हेतुआवश्यकदस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बालिका की जन्मतिथि
- आय प्रमाण पत्र
- दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Biharके तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक में जाना होगा। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- एक बार जब आप आवेदन पत्र प्राप्त कर लें, तो आपको फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी चाहिए।
- एक बार जब आप सभी विवरण भर लेते हैं, तो आपको आवेदन पत्र में मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे।इसके बाद आपको यह फॉर्म वहीं से वापस करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- आपका आवेदन पत्र संबंधित कर्मचारियों द्वारा विभाग को भेज दिया जाएगा।विभाग का प्रमुख आपके दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा।
- दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत राशि आपके सरपंच के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बालिका के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहारके तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको लोक सेवाओं और अन्य सेवाओं का अधिकार (आरटीपीएस) बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग सेक्शन में पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी और सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार अब आपको इस पेज पर समाज कल्याण विभाग में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सेवाओं के सेक्शन में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक लिखनी होगी।
- एक बार जब आप सभी विवरण भर लें, तो आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेज़ भी अपलोड करने चाहिए।
- अंत में आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आसानी से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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FaQ
Q. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना पैसा मिलता है?
Ans. इस के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की लड़कियों के विवाह हेतु 49,000 की राशि दी जा रही थी। जिसे बढ़ाकर अब 51,000 रुपए कर दिया गया है। अब से इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य के राज्य की गरीब परिवार की कन्याओं की शादी के लिए51 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
Q. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ कैसे लें?
Ans. कन्या विवाह योजना फॉर्म का लाभ लेने के लिए योजना के माध्यम से लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और कन्या से जिस लड़के का विवाह होगा उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकोमुख्यमंत्री कन्या विवाह/शादी योजना का समग्र विवाह पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
Q. लड़की की शादी पर कितने रुपए मिलते हैं
Ans. सरकार के द्वारा बेटियों की शादी करने के लिए विवाह अनुदान योजना ( shadi anudan , विवाह अनुदान ऑनलाइन आवेदन ) की शुरुआत कर दी गई है जिसके तहत आपकी बिटिया की शादी पर सरकार आपको₹51000 से ₹55000 रुपयेकी आर्थिक सहायता दे सकती है ,विवाह अनुदान योजना यह योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है
Q. Mukhyamantri Kanya Vivah Yojanaका उद्देश्यक्या है ?
Ans. बिहार सरकार द्वारा शुरू की जाने वालीMukhyamantri Kanya Vivah Yojanaका मुख्य उद्देश्य कन्या के विवाह के समय नकद राशि प्रदान करना और बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकना है। क्योंकि यह तेजी से देखा जा रहा है कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण लड़की की शादी कम उम्र में कर दी जाती है।
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