Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024 | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana : आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹6000 हर साल मिलेंगे

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना:- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कमजोर आय वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं विकसित की जा रही हैं ताकि इस योजना के माध्यम से कमजोर आय वर्ग के परिवारों को बेहतर सुविधाएं और कल्याण प्रदान किया जा सके। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने भी कम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है।

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इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। कम आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ देकर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम होना।

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अगर आप भी हरियाणा के निवासी हैं और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो आइये जानते हैं हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के बारे में।

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है। जो कि हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

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यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा लाभार्थी को 2000 रुपये की तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार कल्याण योजना का लाभ सभी जाति और धर्म के लोग उठा सकते हैं।

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 इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  1. हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया है।
  2. इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब  नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  3. सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
  4. लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  5. सरकार द्वारा इस राशि को 2000 के तीन किस्तों में दिया जाएगा।
  6. हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 15 से 20 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।
  7. इस योजना के माध्यम से लाभान्वित परिवारों को जीवन, दुर्घटना बीमा कवर, पेंशन आदि का लाभ भी मिलेगा जिससे उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।
  8. इस योजना का लाभ गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों  को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति धर्म के लोगों को दिया जाएगा।
  9. पात्र परिवार सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।
  10. यह योजना समाज के गरीब परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने और जीवन को सुनिश्चित करके सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 

Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता

  1. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  4. परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।
  5. किसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए।

MMPSY आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. राशन कार्ड
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो
  8. बैंक खाता पासबुक

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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आपको इस योजना का लाभ लेने हेतु अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। 
  2. वहां जाकर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा।
  4. जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, मकान नंबर, जिला, ब्लाक, तहसील आदि जानकारी दर्ज करनी होगी।
  5. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  6. अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था। साथ ही आवेदन शुल्क भी देना होगा।
  7. आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
  8. सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
  9. इस प्रकार आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। 

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Q. मुख्यमंत्री समृद्धि योजना क्या है?

Ans. योजना में खरीफ 2016 में धान एवं रबी 2016 -17 में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई – उपार्जित मात्रा पर रु 200 /- प्रति क्विंटन का प्रोत्साहन राशि लाभान्वित पात्र किसान के बैंक खाते में जमा कराई जाएँ ।

Q.मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?

  1. हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया है।
  2. इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब  नागरिकों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  3. सरकार द्वारा इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
  4. लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
  5. सरकार द्वारा इस राशि को 2000 के तीन किस्तों में दिया जाएगा।

Q.Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता क्या है?

  1. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  4. परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए।

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