उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र:- राज्य में नागरिकों का एक ऐसा वर्ग है जो आज भी विकास नहीं कर सका है। सरकार ऐसे सभी नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाती है और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन करने की पात्रता में छूट देती है। इन सभी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
यह प्रमाणपत्र विभिन्न पॉलिसियों का लाभ उठाने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और बहुत कुछ प्रदान करेंगे। तो यदि आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो आपको हमारे लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना चाहिए।
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र जारी करने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना है। जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य के नागरिक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पात्रता में छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
ये योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से भी शुरू की गई हैं। राज्य के नागरिकों को अब जाति प्रमाण पत्र के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे घर बैठे ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Uttarakhand Jaati Praman Patra के लाभ तथा विशेषताएं
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए केवल उत्तराखंड निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। इस प्रमाणपत्र के माध्यम से देश के नागरिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रमाणपत्र का उपयोग विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन करने के लिए एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है।
इस प्रमाणपत्र के माध्यम से वे सरकार द्वारा जारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। वे सभी नागरिक जो राष्ट्रपति के अधिसूचना आदेशों में सूचीबद्ध हैं, प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Uttarakhand Shramik Card Panjikaran Yojana
यदि नागरिक उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी जातियों की वैधानिक सूची में सूचीबद्ध है, तो जाति प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये छात्रवृत्तियाँ देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। ये छात्रवृत्तियाँ जारी की जाती हैं
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता
आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। वे सभी नागरिक जो राष्ट्रपति के अधिसूचना आदेशों में सूचीबद्ध हैं, प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यदि मूल निवासी उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी जातियों की वैधानिक सूची में सूचीबद्ध है, तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।
Uttarakhand Jaati Praman Patra महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- पिता का जाति प्रमाण पत्र
- एप्लीकेशन फॉर्म
- सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट
- वोटर आईडी कार्ड
- बिजली का बिल
- ग्राम प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको आवेदक पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- आवेदक का नाम
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का पता
- डिस्ट्रिक्ट
- तहसील
- ईमेल आईडी
- कैप्चा कोड
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी आपको ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको एक्टिव अकाउंट पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको लॉगइन करना होगा।
- अब आपको जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- आपको इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
FaQ
Q,उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
Ans. किसी भी प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिए आप को जन सुविधा केंद्र या इ-डिस्ट्रिक्ट केंद्र का भ्रमण करना होगा। जहा आप उस सेवा का शुल्क और आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे। आपका प्रमाण पत्र अनमोदन अधिकारी से अनुमोदित होने पर आप को उसी जन सुविधा या इ-डिस्ट्रिक्ट केंद्र में प्राप्त होगा
Q. मैं उत्तराखंड में जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड कर सकता हूं ?
Ans. ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड करें, मेनू बार से डाउनलोड विकल्प चुनें और डिजिटली सर्टिफाइड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। ड्रॉप-डाउन मेनू से जाति प्रमाणपत्र चुनें और आवेदन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
Q. उत्तराखंड स्थाई निवास प्रमाण पत्र कैसे बनता है?
Ans. निर्धारित आवेदन पत्र या तो ऑनलाइन उपलब्घ होते हैं या स्थानीय प्राधिकारियों से अर्थात सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार का कार्यालय/राजस्व विभाग/जिला कलेक्टर का कार्यालय या अन्य प्राधिकारी जैसा कि आपके निवास के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट है।
Uttarakhand Jaati Praman Patra 2024 | Jaati Praman Patra | उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र के लिए ऐसे करें आवेदन 2024, पात्रता व स्टेटस देखें अगर आप JagoKisan.comद्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद होसके|