UP EK Must Samadhan Yojana 2024

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UP EK Must Samadhan Yojana 2024 | उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2024: EK Must Samadhan रजिस्ट्रेशन व लाभ

एकमुश्त समाधान योजना:- अप्रयुक्त बिजली के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 8 नवंबर 2023 से लागू की जा रही है। 31 दिसंबर तक वैध. इस योजना के पहले चरण में 30 नवंबर से पहले पंजीकरण कराने वाले 1 किलोवाट तक भार वाले कृषि और घरेलू ग्राहकों को 100% सरचार्ज दिया जाएगा।

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इसके अलावा इस योजना के तहत पहली बार उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के मामलों में भी राहत मिलेगी. 1 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू ग्राहकों को सरचार्ज से 90% छूट का लाभ मिलेगा। वाणिज्यिक, निजी संस्थागत और औद्योगिक ग्राहक भी 50 से 80% तक छूट का आनंद ले सकते हैं। चोरी के मामले में, ग्राहकों को बिजली चोरी शुल्क का 65% तक जमा करने से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि वे 30 नवंबर तक जमा राशि का 10% जमा करें और एकमुश्त भुगतान करें.

नवंबर से शुरू होगी उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

यूपी में बिल न भरने वालों और उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने यूपी ओटीएस योजना लागू की है. यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक वैध रहेगी। इसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट की खपत 100% होने पर 50 से 100 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इस योजना के तहत, बिजली चोरी के मामलों में शामिल व्यक्तियों को एकमुश्त या किश्त भुगतान के माध्यम से जुर्माना राशि का भुगतान करने पर छूट का हकदार बनाया गया है।

ईके अवश्य समाधान योजना कुल 54 दिनों की अवधि के तीन चरणों में लागू की जाएगी। पहला चरण 8 से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना में बिजली उपभोक्ताओं को अपने बकाया बिल का भुगतान करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। यदि ग्राहक निर्धारित समय के भीतर किश्तें जमा नहीं करता है तो 12 किश्तों में 3 जमा की अनुमति दी जाएगी।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट

उत्तर प्रदेश के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि इस योजना के तहत, निजी ट्यूबवेल के उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक देय उनके अधिभार से छूट दी जाएगी और अन्य उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी, सभी पात्र आवेदकों को अक्टूबर तक उनके सह-भुगतान से छूट दी जाएगी। 

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योजना अवधि के दौरान, ग्राहक सीधे यूपीआई, जन सेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, कैश आउटलेट किसी भी किराने की दुकान या वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से पोस्ट-बिल का भुगतान करके इसे माफ कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक कंपनी की वेबसाइट पर जाकर योजना के तहत छूट के बाद देय राशि का ऑनलाइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

एकमुश्त समाधान योजना 2024 की तीन श्रेणियाँ

  • पहली श्रेणी – इस योजना के तहत पहली श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा गया है जिन्होंने 31 मार्च 1997 से पहले  का ऋण  बाकि है और वह इस ऋण को चूका नहीं पा रहे है उस पर देय पूरा ब्याज इस योजना के तहत माफ़ कर दिया जायेगा।
  • दूसरी श्रेणी –  इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 1997 को या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें इस तरह ब्याज में छूट दी जाएगी। जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा।जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।
  • तीसरी श्रेणी – इस तीसरी श्रेणी में राज्य के उन किसानो को रखा जायेगा। जिन्होंने एक अप्रैल 2007  से 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है तो उन्हें तीन तरीके से छूट दी जाएगी।
  • पहली कर्जदार किसानो पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।
  • 2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • 3.एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • 4. एक नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यूपी एकमुश्त समाधान योजना के लाभ तथा विशेषताएं

यूपी एक अवश्य समाधान योजना 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर किसानों को ब्याज में 35% से लेकर 100% तक की छूट दी जाएगी। इस योजना से 2.63 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा.

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के तहत आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस कार्यक्रम को तीन श्रेणियों में बांटा है. यह ऑफर केवल 31 मार्च 2021 तक वैध है। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।

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इस योजना से बैंकों की एनपीए राशि में भी कमी आएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को ऋण चुकाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किया जाता है। इस योजना के संबंध में किसी भी अधिक जानकारी के लिए या कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए आप सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं।

पात्रता तथा महत्वपूर्ण दस्तावेज

  1. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक किसान होना चाहिए।
  3. आधार कार्ड
  4. पहचान पत्र
  5. निवास प्रमाण पत्र
  6. जमीन के कागजात
  7. बैंक अकाउंट पासबुक
  8. मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको आपको उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। 
  • आपको इस ऑप्शन पर क्लिक  करना होगा। 
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज पर आपके सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल आएगा। 
  • आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी भरनी होगी। 
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।

EK Must Samadhan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की ऑफलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको नजदीकी उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • यह आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आपको ₹200 की शुल्क जमा करनी होगी।
  • आप को आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
  • आपको आवेदन पत्र में कृषक का फोटो के साथ ग्राम प्रधान तथा पत्रावली तैयार कर्ता के हस्ताक्षर करवाने होंगे।
  • आवेदन पत्र से आपको नवीनतम खसरा एवं खतौनी किसारी बही, आकार पत्र, 5,11,23 तथा 45 की प्रमाणित नकल एवं शाखा प्रबंधन के सक्षम बकाया ना होने का शपथ पत्र अटैच करना होगा।
  • इस प्रार्थना पत्र के साथ ₹100 प्रति अंश की दर से न्यूनतम 10 अंशों का अग्रिम अंशदान जमा करना होता है। इसके अलावा ₹3 का प्रवेश शुल्क भी जमा करना होता है। यदि कोई प्रति सहभागीदार है तो इस स्थिति में भी ₹3 नाममात्र सदस्यता शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
  • सभी शुल्क भरने के बाद आपको आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा में जमा करना होगा।

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FaQ

Q. एकमुश्त योजना क्या है?

Ans. एकमुश्त समाधान योजना'के तहत राज्य सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं।

Q. एकमुश्त कितना पैसा होता है?

Ans. एकमुश्त भुगतान बीमा पॉलिसी लाभ, कानूनी निपटान, विरासत, लॉटरी जीत, या सेवानिवृत्ति योजनाओं की कुल राशि के लिए एकमुश्त भुगतान है।

Q. एकमुश्त राशि का क्या करें?

Ans इसे बैंक खाते में रखें

 

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