Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana:- हमारे देश में आज भी विवाह में कोई बदलाव नहीं आया है। आज भी लोग अपने ही परिवार में शादी करना पसंद करते हैं और दूसरे परिवार के लोगों को हीन भावना से देखते हैं। इस धारणा को बदलने के लिए सरकार द्वारा नीतियां विकसित की जाती हैं।
लोगों के अंतरजातीय विवाह करने से लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा। आज हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी देंगे। अर्थात् बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना।
इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अंतरजातीय विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस लेख के माध्यम से उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि के बारे में भी जानकारी मिलेगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को एक प्री स्टांपेड रिसिप्ट, ₹10 के नॉन जुडिशल स्टांप पेपर पर जमा करनी होगी। जिसके पश्चात उनको 1.5 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
बची हुई राशि का फिक्स्ड डिपॉजिट 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। 3 वर्ष के बाद फिक्स डिपाजिट की राशि एवं उस पर अर्जित हुआ ब्याज विवाहित जोड़े को प्रदान कर दिया जाएगा। जिला एवं राज्य सरकार द्वारा भी अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित किए जाएंगे। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा।
जिसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह का आयोजन करने के लिए विभाग को ₹25000 प्रति विवाह प्रदान किया जाएगा। यह ₹25000 की राशि अंतर्जातीय विवाहित जोड़े को प्रदान की जाएगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य
इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। ताकि समाज में पिछड़े लोगों के लिए भी समानता की अवधारणा विकसित की जा सके। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति-पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की धनराशि जोड़ों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। देश के लोगों के बीच इस नीति के लागू होने से अंतरजातीय विवाह में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप जनता की राय में बदलाव आएगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रोत्साहन
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत अंतरजातीय विवाह के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। 10 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप नोट जमा करने पर 1.5 लाख रुपये की नकद राशि जारी की जाएगी। ₹100000 को 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा।
₹100000 की यह राशि लाभार्थी को 3 साल के बाद ब्याज सहित दी जाएगी। ब्याज दर लाभार्थी को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। इस प्रावधान का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी के पास संयुक्त खाता होना अनिवार्य है। यह कार्यक्रम 2013-14 और 2014-15 के लिए एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था।
Bihar Samagra Alankari Matsyaki Yojana 2024
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2013-14 से चल रही है। यदि जिला परिषद सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजक है, तो इस मामले में सरकार जिला अधिकारियों को प्रत्येक अंतरजातीय विवाह के लिए ₹ 25,000 प्रदान करेगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं।
- Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी की फोटो
- शादी का कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
योजना का लाभ प्राप्त करने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कुछ स्तिथिओ में छूट भी प्रदान की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की स्थिति में ढाई लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- लाभ की राशि एक किस्त में लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति एवं पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
FaQ
Q. बिहार में Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के तहत कितनी राशि दी जाती है?
Ans. अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया है। साथ ही भारत सरकार के अंबेडकर फाउंडेशन की ओर से भी ढाई लाख रुपए दिए जा रहे हैं।
Q. अंतर जाति विवाह में सरकार कितना पैसा देती है?
Ans इसके तहत अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है, तो उस नवदंपति को मोदी सरकार 2 लाख 50 हजार रुपये देती है. यह आर्थिक मदद डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है
Q. अंतर जाति विवाह के लिए 2.5 लाख की योजना क्या है?
Ans कानूनी अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपये होगी। पात्र जोड़े को उनके संयुक्त खाते में 1.50 लाख मिलेंगे जबकि 1 लाख की राशि तीन साल के लिए सावधि जमा में रखी जाएगी। यह योजना वर्ष 2014 से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण के आधार पर शुरू हुई
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