Haryana Pitritva Labh Yojana :- हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के गरीब और कमजोर मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है जो वित्तीय बाधाओं के कारण अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार अपने राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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यह वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रसव के बाद बच्चे और उसकी पत्नी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए प्रदान की जाएगी। माँ और बच्चे के लिए अच्छा पोषण सुनिश्चित करना। यदि इस प्रणाली के माध्यम से बच्चे का पालन-पोषण सही तरीके से किया जाए तो मृत्यु दर में कमी आएगी। इस योजना का लाभ केवल राज्य कर्मचारियों के परिवारों को ही मिलेगा।
कैसे मिलेगा Haryana Pitritva Labh Yojana का लाभ और किस प्रकार इस योजना के तहत आवेदन किया जा सकेगा। इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको हार्दिक विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Haryana Pitritva Labh Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Haryana Pitritva Labh Yojana |
शुरू की गई | हरियाणा सरकार द्वारा |
विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के नवजात बच्चे और माता के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | गरीब और कमजोर श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता राशि | 21,000 रुपए |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://saralharyana.gov.in/ |
Haryana Paternity Benefit Scheme का उद्देश्य
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे मजदूर है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने परिवार और होने वाले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बार शिशु और मां को उचित पोषण ना मिलने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखने के लिए और मृत्यु दर कम करने हेतु हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू किया गया है।
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इस योजना माध्यम से नवजात शिशु की देखभाल हेतु 15,000 रुपए और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार हेतु 6,000 रुपए की सहायता यानी कुल मिलाकर 21,000 रुपए की सहायता प्रदान करना है।
ताकि इस योजना के माध्यम से राज्य के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर नवजात शिशु और मां के पालन पोषण का उचित ध्यान रखा जा सके। यह योजना श्रमिक मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारागार साबित होगी।
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत 21,000 रुपए की मिलेगी सहायता
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को नवजात शिशु और माता के उचित खानपान और देखभाल के लिए 21,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
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जोकि सीधे लाभार्थी श्रमिक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यह आर्थिक सहायता लाभार्थी श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा दो किस्तों में दी जाती है। जिसका उपयोग में पौष्टिक आहार हॉस्पिटल के खर्च में कर सकता है।
- पहली किस्त नवजात शिशु की देखरेख एवं पौष्टिक आहार के लिए सरकार द्वारा 15000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है।
- वहीं दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद उचित खानपान और पौष्टिक आहार उपलब्ध करने के लिए 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
हरियाणा पिता लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। केवल कर्मचारी कार्ड धारक घरेलू कर्मचारी ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर पॉलिसी के तहत आवेदन करना होगा।
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यदि उम्मीदवार ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। यदि जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो वह इस अवधि के दौरान योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।
इस योजना का लाभ मेहनतकश परिवार के केवल 2 बच्चों को ही मिलेगा। यदि संतान बेटियां हैं तो तीन बेटियों को इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा। आवेदन के समय आवेदक को नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
Documents Neeeded
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
Haryana Pitritva Labh Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको सरल हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको New User? Register here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
- आपको यह ओटीपी दिए गए बॉक्स में दर्ज कर Verify के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
- जहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन भी करना होगा।
- इसके बाद आपको Apply for Service के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने सभी योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी।
- अब आपको Haryana Paternity Benefit Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में आपको सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगी गए दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन की जांच के बाद यदि आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आपके बैंक खाते में योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको होम पेज पर Track Application/Appeal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर Department, Service का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको Application Reference ID दर्ज करनी होगी।
- अंत में आपको Check Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन संबंधित जानकारी आ जाएगी।
- इस प्रकार आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
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FaQ
Q.Haryana Pitritva Labh Yojanaका लाभ कौन ले सकता है?
Ans.हरियाणा पिता लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। केवल कर्मचारी कार्ड धारक घरेलू कर्मचारी ही इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर पॉलिसी के तहत आवेदन करना होगा।
Q.Haryana Pitritva Labh Yojana का उद्देश्य क्या है?
Ans.जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य में कई ऐसे मजदूर है जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने परिवार और होने वाले बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बार शिशु और मां को उचित पोषण ना मिलने पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है
Haryana Pitritva Labh Yojana | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 एप्लीकेशन फॉर्म, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया देखें @ saralharyana.gov.in
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