Shushk Bagwani Yojana:- राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसीलिए सरकार आए दिन नए-नए कार्यक्रम लॉन्च करती रहती है। इसी तरह बिहार सरकार ने किसानों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू की है. जिसका नाम है शुष्क बागवानी योजना.
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इस योजना के माध्यम से, किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के माध्यम से पहाड़ों में पेड़ उगाने में सहायता की जाएगी। इसलिए किसानों को लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Shushk Bagwani Yojana के तहत देश के 38 राज्यों के किसान आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी बिहार के किसान हैं और कम सिंचाई की आवश्यकता वाले फल उगाकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। तो आपको इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ना चाहिए।
Shushk Bagwani Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Shushk Bagwani Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
विभाग | कृषि विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों की आय को बढ़ाना और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना |
अनुदान राशि | 30,000 रुपए तक |
राज्य | बिहार |
साल | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | http://horticulture.bihar.gov.in/ |
Shushk Bagwani Yojana का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा Shushk Bagwani Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की आय को बढ़ाना और बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को नींबू की खेती, आंवला, जामुन, कटहल आदि के पेड़ लगाने पर सरकार द्वारा 50% की अनुदान राशि दी जाएगी।
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अधिकतम अनुदान की राशि 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादन को बल मिलेगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। किसान अपने खेत में इस योजना के तहत निर्धारित किए गए पेड़ों को लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं और साथ ही बिहार सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान में सहयोग कर सकते हैं।
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क्र सं | पेड़ | पेड़ से पेड़ के बीच की दूरी | पेड़ पौधों की संख्या (प्रति हेक्टेयर) | अंश की राशि |
बेल | 8×8 | 156 | 0 | |
जामुन | 8×8 | 156 | 0 | |
कटहल | 10×10 | 100 | 0 | |
अनार | 5×5 | 400 | 0 | |
नींबू | 5×5 | 400 | 0 | |
बेर | 6×6 | 278 | 0 | |
आवंला | 6×6 | 278 | 0 | |
मीठा नींबू | 5×5 | 400 | 0 |
Shushk Bagwani Yojana के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता
बिहार के किसानों को सरकार द्वारा बागवानी योजना के तहत फल फसलों की कुल लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन फलों के बगीचे के लिए किसानों को अधिकतम 50 फीसदी यानी 60,000 रुपये का अनुदान मिलेगा. 30,000 रुपये का मुनाफा. इस योजना से प्राप्त लाभ की राशि बिहार सरकार द्वारा 3 वर्षों की अवधि में किसानों को वितरित की जाएगी।
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इनमें किसानों को पहले साल 18,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे. तो कुल मिलाकर लाभार्थी किसान को 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. शुष्क बागवानी प्रणालियों के लिए 0.1 हेक्टेयर भूमि से अधिकतम 4 हेक्टेयर तक अनुदान उपलब्ध है।
Shushk Bagwani Yojana के लिए पात्रता
Shushk Bagwani Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का किसान होना अनिवार्य है। आवेदक किसान के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। किसान के खेत में सिंचाई के साथ सिंचाई उपकरण लगाना अनिवार्य होना चाहिए। आवेदक के खेतों में सिंचाई की सुविधा होना जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
Shushk Bagwani Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Shushk Bagwani Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
बिहार राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए Shushk Bagwani Yojanaशुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, राज्य के केवल 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि और फलदार पौधों के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान ही शुष्क बागवानी योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कुल लागत का 50% यानी 60,000 रुपये. फलों की फसल के लिए सरकार की ओर से 30 हजार रुपये दिये जायेंगे.
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राज्य सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करेगी। यह अनुदान राशि 3 वर्षों में 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। इस पहल के लिए उत्कृष्टता केंद्र क्षेत्रीय स्तर पर 2400 किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। फल उत्कृष्टता केंद्र, देसरी, वैशाली से किसानों को रोपण सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
यह योजना देश के सभी 38 राज्यों में लागू की जाएगी। प्रथम वर्ष के आवंटन से पौधों की आवंटित संख्या घटाने के बाद शेष राशि किसानों को दी जाएगी। बाकी फंडिंग अगले 2 वर्षों में उगाए गए पौधों पर आधारित होगी।
Shushk Bagwani Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर बिहार सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ देने हेतु Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अपने एक नया पेज खुल जाएगा।

- जहां पर आप को डैशबोर्ड में नीचे की ओर सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना (2022-23) आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नए पेज पर कुछ नियम एवं शर्तें दी गई होगी।
- आपको इन नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूं पर टिक लगाकर Agree and Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक शुष्क बागवानी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
FaQ
Q.Shushk Bagwani Yojana का उद्देश्य क्या है?
Ans.सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य में बागवानी फसलों के उत्पादन को बल मिलेगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकेगी। किसान अपने खेत में इस योजना के तहत निर्धारित किए गए पेड़ों को लगाकर अच्छी आमदनी कर सकते हैं और साथ ही बिहार सरकार द्वारा वृक्षारोपण अभियान में सहयोग कर सकते हैं।
Q.Shushk Bagwani Yojana के लाभ एवं विशेषताएं क्या है?
Ans.बिहार राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुष्क बागवानी योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से, राज्य के केवल 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि और फलदार पौधों के लिए कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान ही शुष्क बागवानी योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कुल लागत का 50% यानी 60,000 रुपये. फलों की फसल के लिए सरकार की ओर से 30 हजार रुपये दिये जायेंगे.
Q.Shushk Bagwani Yojana के लिए पात्रता क्या है?
Ans.Shushk Bagwani Yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक का किसान होना अनिवार्य है। आवेदक किसान के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। किसान के खेत में सिंचाई के साथ सिंचाई उपकरण लगाना अनिवार्य होना चाहिए। आवेदक के खेतों में सिंचाई की सुविधा होना जरूरी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
Shushk Bagwani Yojana 2024 | शुष्क बागवानी योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, सब्सिडी फॉर्म Pdf @ horticulture.bihar.gov.in
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