Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024

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Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2024: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? कैसे करना होगा आवेदन, जाने पूरी जानकारी

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2024: राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना देश के सबसे गरीब वर्ग के लिए शुरू की गई है, इस योजना की शुरुआत अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई थी।

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के ऐसे गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके परिवार के मुखिया की असामयिक मृत्यु हो गई हो। सरकार इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने जा रही है, यह योजना एक प्रकार की मृत्यु लाभ योजना है।

यदि आप भी एक ऐसे परिवार के सदस्य है जिनके मुखिया की मृत्यु समय से पहले ही हो गई है और अभी तक उसक कोई लाभ सरकार द्वारा नहीं मिला है तो आप इस योजना मे आवेदन करके इससे मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है, यदि आप इस योजना से जुड़ी ओर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ क्या-क्या है?

 

1. इस योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले ऐसे परिवारों को ही दिया जाता है। 2. इस योजना के तहत अकाल मृत्यु से पीड़ित गरीब परिवारों को 30,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। 3. इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।

 

Rashtriya Parivarik Labh Yojana हेतु पात्रता शर्ते 

 

1. इस योजना मे केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आवेदन कर सकते है। 

2. आवेदक के पास BPL कार्ड होना चाहिए, यानि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहा हो। 

3. पारिवारिक लाभ के लिए परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो जाने की दशा मे ही लाभ दिया जाएगा। 

4. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों मे 42,000 से अधिक नही होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों मे 56450 रुपए से अधिक नही होनी चाहिए। 

 

आवश्यक दस्तावेज़ 

1. आधार कार्ड

2. मृत्यु प्रमाण पत्र 

3. आय प्रमाण पत्र 

4. जन्म प्रमाण पत्र 

5. बैंक खाता पासबूक 

6. पासपोर्ट साइज़ फोटो 

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फॉर्म कैसे भरें?

यदि आप इस योजना की सभी पात्रताओ को पूरा करते है और इसका लाभ लेना चाहते है तो आपा नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करके इसमे आवेदन कर सकते है। 

1. सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना है। 

2.  Official Website का होम पेज़ खुल जाने के बाद आपको ‘नए पंजीकरण’ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 

3. इसके बाद आपके सामने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे आपको मांगी गई जानकारी जैसे जनपद, आवेदक विवरण, बैंक खाता विवरण आदि की जानकारी दर्ज करनी है। 

4. फिर आपको उस फॉर्म मे अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड कर देना है। 

5. अंत मे आपको अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। 

 

 

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