मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना:- महिलाओं को आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार समय-समय पर राज्य में विभिन्न योजनाएं शुरू करती रहती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा और यहां तक कि अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है।
आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम सक्षम सुरक्षा योजना है. यदि आप छत्तीसगढ़ की महिला हैं और सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana
महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण दिया जाता है। यह लोन ₹100000 तक का है जो 5% साधारण वार्षिक ब्याज पर 5 साल के लिए दिया जाता है। यह ब्याज दर मूल रूप से 6.5% थी जिसे 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी करता है।
इसके अलावा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सक्षम योजना का लाभ भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना देश में महिलाओं के लिए जीवन रेखा के रूप में काम कर रही है। क्योंकि इसके जरिए अब तक हजारों महिलाओं ने अपना करियर स्थापित किया है और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
मुख्यमंत्रीसक्षमसुरक्षायोजनाकाउद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। क्योंकि देश में गरीब पृष्ठभूमि की कई महिलाएं हैं जो व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हैं लेकिन उनके पास व्यवसाय स्थापित करने के लिए पैसे नहीं हैं।
लेकिन अब वे महिलाएं मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ₹100000 तक का ऋण प्राप्त करके अपना छोटा व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के माध्यम से राज्य में नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित किये जायेंगे। जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी दर में थोड़ी कमी आएगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजनाके तहत पात्रता मानदंड
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
- विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्णदस्तावेज
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Saksham Suraksha Yojanaकेतहतआवेदनकैसेकरें?
- सबसे पहले आवेदिका महिला कोसंबंधितकार्यालयया अपने नजदीकीआंगनबाड़ीकेंद्रमें जाना है।
- इसके बाद आपको वहां से सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना है।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जांच की जाएगी।
- अगर सत्यापन प्रक्रिया में आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं
FaQ
Q.सक्षम योजना के लिए कौन पात्र है?
Ans.उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कक्षा 10 या 12 की शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी।उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय ₹3,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Q.सक्षम योजना के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
Q.सक्षम योजना का क्या फायदा है?
Ans. HaryanaSaksham Yojanaके अंतर्गत मैट्रिक पास को ₹100 प्रतिमाह, इंटरमीडिएट को ₹900 प्रतिमाह, ग्रेजुएट को ₹1500 प्रति माह तथा पोस्टग्रेजुएट को ₹3000 प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इस योजनाके माध्यम से हरियाणा के बेरोजगार युवा दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे और नौकरी प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनेंगे।
Q.मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना क्या है?
Ans.इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को एक लाख तक का ऋण दिया जाएगा