प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मई 2015 को की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा पॉलिसी का एक रूप है। इसके तहत किसी दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यदि किसी दुर्घटना के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा राशि नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी जाती है।
इस योजना के तहत, पॉलिसीधारक को प्रति वर्ष केवल 20 रुपये का प्रीमियम देना होता है, जिसे बैंक द्वारा निर्धारित समय पर सीधे पॉलिसीधारक के खाते से काट लिया जाता है। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए बीमा उपलब्ध है। लाभार्थी को दुर्घटना के तुरंत बाद 30 दिनों के भीतर विधिवत भरी हुई रसीद संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में जमा करनी होगी। तभी वे इस योजना के तहत दावों का लाभ पाने के हकदार होंगे।
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को देश के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को दुर्घटना होने या आंशिक रूप से अपंग होने की स्थिति में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का लाभ दिया जाता है।
- यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो उसे 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा।
- बीमित व्यक्ति को इस योजना के तहत साल में एक बार केवल 20 रुपए के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इससे पहले प्रीमियम राशि 12 रुपए देनी होती थी।
- यह योजना केवल 18 से 70 साल के लोगों को बीमा कवर का लाभ प्रदान करती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा कराया जाता है।
- इस योजना के तहत बीमा कवर की अवधि 1 जून से 31 मई निर्धारित की गई है। जोकि लाभार्थी के बैंक खाते से 1 जून के पहले काट ली जाती है।
- पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर लाभार्थी को हस्ताक्षर करना होगा। तभी उसे दुर्घटना में मौत या विकलांगता की स्थिति में बीमा की राशि नियमों के अंतर्गत दी जाएगी।
- यह योजना गरीबों के लिए बहुत ही सस्ता बीमा प्लान है जिसका लाभ कोई भी आसानी से उठा सकता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- गरीब वर्ग के परिवार एवं पिछड़ा वर्ग के परिवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदनकर्ता के पास बचत खाता होना चाहिए और उस खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा होनी चाहिए।
- यदि आवेदनकर्ता का बैंक खाता बंद हो जाता है तो पॉलिसी भी बंद हो जाएगी।
PMSBY Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको Jan Dhan Se Jan Suraksha की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको Application Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी इच्छा अनुसार भाषा का चयन करना होगा।
- भाषा का चयन करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे खाताधारक का नाम, पिता का नाम, खाताधारक का पता, शहर/नगर/ग्राम का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, खाताधारक का मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, पैन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म उस बैंक में जमा कर देना होगा जिस बैंक में आपका खाता है।
- इस प्रकार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
FaQ
Q.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
Ans. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 में 2015 को
Q.PM Suraksha Bima Yojana के तहत कब लाभ दिया जाता है?
Ans.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी की किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में अपंग या मृत्यु होने पर लाभ दिया जाता है।
Q.Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है?
Ans.Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को 1 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
Q.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
Ans.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर 1800- 180-1111 और 1800-110-001 है। जिस पर कॉल कर आप योजना से संबंधित जानकारी एवं समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।