देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है। जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाती है। और यदि दुर्घटना के समय बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा की राशि उसके नॉमिनी को दी जाती है।
इस योजना के लिए बीमा धारक को केवल 20 रुपए प्रतिवर्ष प्रीमियम भुगतान करना होता है जो कि तय समय पर बीमा धारक के खाते से बैंक द्वारा सीधे ही काट ली जाती हैं। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति का बीमा किया जा सकता है। दुर्घटना होने के तुरंत बाद ही लाभार्थी को 30 दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में विधिवत रूप से भरा हुआ क्लेम फॉर्म जमा करना होगा। तभी उन्हें इस योजना के तहत दावा राशि का लाभ दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत किन स्थितियों में मिलता है फायदा
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्ति की दुर्घटना होने पर पूर्ण रूप से विकलांगता होने जैसे दोनों हाथ या दोनों पैर ठीक ना होने की स्थिति में या एक आंख की रोशनी पूरी तरह जाने की स्थिति में या दोनों आंखों के ठीक ना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।
- वहीं बीमा करता की मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपए का फायदा बीमाकर्ता के परिवार को दिया जाता है।
- इसके अलावा एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वह वापस ना आने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का फायदा दिया जाता है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए केवल गरीब और पिछड़े परिवार ही पात्र होंगे।
- आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और खाते में ऑटो डेबिट सुविधा होनी चाहिए।
- यदि किसी आवेदक का बैंक खाता बंद हो जाता है तो योजना भी बंद हो जाएगी।
PMSBY Scheme आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको Jan Dhan Se Jan Suraksha की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। जहां पर आपको Application Forms के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी इच्छा अनुसार भाषा का चयन करना होगा।
- भाषा का चयन करने के बाद आपके सामने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ में खुल जाएगा।
- अब आपको फॉर्म को डाउनलोड कर उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे खाताधारक का नाम, पिता का नाम, खाताधारक का पता, शहर/नगर/ग्राम का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम, खाताधारक का मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, पैन नंबर, आधार नंबर, जन्मतिथि, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म उस बैंक में जमा कर देना होगा जिस बैंक में आपका खाता है।
- इस प्रकार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
FaQ
Q.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई?
Ans.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 में 2015 को
Q.PM Suraksha Bima Yojana के तहत कब लाभ दिया जाता है?
Ans प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थी की किसी प्रकार की दुर्घटना होने की स्थिति में अपंग या मृत्यु होने पर लाभ दिया जाता है।
Q.Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है?
Ans Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के अंतर्गत लाभार्थी को 1 से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
Q.प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
Ans टोल फ्री नंबर 1800- 180-1111 और 1800-110-001