Bihar Lok Shikayat:- बिहार सरकार द्वारा प्रशासन सुधार के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं और अब राज्य की आम जनता को उनकी शिकायत का निराकरण करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के निवासी अपनी किसी भी शिकायत या समस्या जिसका समाधान या निराकरण उन्हें समय पर नहीं मिल पा रहा है।
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तो ऐसे में बिहार लोक शिकायत पोर्टल के माध्यम से आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसके बाद उसका निराकरण किया जाएगा। Bihar Lok Shikayat के लिए कैसे करना होगा आवेदन? और किन-किन विषय पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं
इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ना। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बिहार लोक शिकायत से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Bihar Lok Shikayat का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली लोक शिकायत निवारण का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को समय पर शिकायत तंत्र प्रदान करना है ताकि जो लोग समय पर अपनी शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं वे अपनी शिकायतों का समाधान कर सकें।
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बिहार लोक शिकायत पर शिकायतों का समाधान खोजा जा सकता है। क्योंकि विकास प्रक्रिया में समस्याओं का न्याय के साथ समाधान करना लोकतंत्र को मजबूत करने और लोकतांत्रिक शासन में जनता के विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
इससे आम और गरीब नागरिकों को मदद मिलेगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि पहले शिकायतों के निवारण के लिए आवेदन लेकर कई जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंटरनेट के माध्यम से जिला स्तर पर लोक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समाधान केंद्र पर जाकर अपनी शिकायत करें।
बिहार लोक शिकायत के अंतर्गत कौन–कौन से विषय/विभाग पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
- खान एवं भूतत्व विभाग
- लघु जल संसाधन विभाग
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- पंचायत राज विभाग
- संसदीय कार्य विभाग
- निगरानी विभाग
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
- योजना एवं विकास विभाग
- लोक स्वास्थ्य अधियंत्रण विभाग
- मध्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन विभाग
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- पशु और मत्स्य संसाधन विभाग
- पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- भवन निर्माण विभाग
- मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग
- वाणिज्य कर विभाग
- सहकारिता विभाग
- पथ निर्माण विभाग
- ग्रामीण विकास विभाग
- ग्रामीण कार्य विभाग
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग
- विज्ञानं एवं प्रावैधिक विभाग
- आपदा प्रबंधन विभाग
- शिक्षा विभाग
- निर्वाचन विभाग
- वित्त विभाग
- कृषि विभाग
- गृह विभाग
- उद्योग विभाग
- ऊर्जा विभाग
- समाज कल्याण विभाग
- गन्ना उद्योग विभाग
- पर्यटन विभाग
- श्रम संसाधन विभाग
- विधि विभाग
- परिवहन विभाग
- खाद्य एवं उपभोक्ता सरक्षण विभाग
- सूचना एवं जन संपर्क विभाग
- सूचना एवं प्रवेधिक विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- जल संसाधन विभाग
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
Bihar Lok Shikayat Nivaran के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन का प्रारूप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने शिकायत का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको शिकायत फॉर्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकाल लेना होगा।
- इसके बाद आपको शिकायत फॉर्म में मांगी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी शिकायत को विस्तार से दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको शिकायत के संबंध में दस्तावेजों की फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आपको सभी दस्तावेज सहित शिकायत फॉर्म को अपने जिले के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- इसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- इस प्रकार आप अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद बहुत जल्द ही आपको उसका निवारण मिल जाएगा।
बिहार लोक शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नया परिवार दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Generate OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने लोक शिकायत आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको ध्यान पूर्वक आवेदन फॉर्म को भरना होगा।
- इसके बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होगा।
- अब आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आपकी लोक शिकायत संख्या प्राप्त हो जाएगी। जिसे आपको प्रिंट आउट कर लेना होगा।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से लोक शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज कर उसका निवारण प्राप्त कर सकते हैं।
अपनी शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें?
- Bihar Lok Shikayat का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको परिवाद/अपील/पुनरीक्षण की स्थिति जाने का सेक्शन दिखाई देगा।
- आपको यहां पर अपनी शिकायत संख्या को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद आपको खोजें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपकी शिकायत का स्टेटस आ जाएगा।
- इस प्रकार आप अपनी शिकायत का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं।
FAQs
Bihar Lok Shikayat की शुरुआत किसने और कब की?
Bihar Lok Shikayat की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 26 जून 2016 को की।
क्या बिहार लोक शिकायत द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है?
जी नहीं बिहार लोक शिकायत द्वारा केवल बिहार में रहने वाले नागरिक अपनी समस्या का निराकरण प्राप्त करने हेतु शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
Bihar Lok Shikayat की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
Bihar Lok Shikayat की आधिकारिक वेबसाइट https://lokshikayat.bihar.gov.in/ है।
Bihar Fasal Sahayata Yojana
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