Haryana Dayalu Yojana:- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा एक और अग्रणीय कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है।
इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष रूप से राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
जिससे अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जा सकेगा। इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा। अगर आप हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दयाल योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय प्रदान करना है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
ताकि उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस योजना के तहत मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आवेदक या आवेदक के परिवार को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद आयु के अनुसार वित्तीय सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के माध्यम से राज्य में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सरकार 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है। यह योजना हरियाणा परिवार संरक्षण निधि के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।
विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024
इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चूंकि हरियाणा सरकार के पास ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है, इसलिए लाभार्थी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा
Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री दयालु योजना 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
अगर आप हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल इतना ही बताया गया है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जल्द ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024
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Q.Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य क्या है?
Ans.हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दयाल योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंत्योदय परिवारों को 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय प्रदान करना है। यदि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
Q.पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के लिए पात्रता क्या है?
- हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे
Q.Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
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