Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के उन किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत यदि राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 5 लाख रुपये तक का भुगतान करेगी। ) और अधिकतम 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करें जो 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के लिए प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana समीक्षा
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अन्तर्गत जिलाधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 प्रकरण स्वीकृत किये, 6 प्रकरण निरस्त किये तथा 8 प्रकरण अपूर्ण होने के कारण लम्बित रखे। इस योजना का लाभ उन सभी लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा जो इस योजना के लिए पात्र हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान भाई का राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उनकी मुख्य आय कृषि से होनी चाहिए। इसके अलावा किसान की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए.
अगर किसी किसान के पास अपनी जमीन नहीं है और वह किसी और की जमीन पर खेती करता है और दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है, तो उसे भी लाभ मिल सकता है. Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana से। जिलाधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया है कि लंबित मामलों पर किसी भी हालत में रोक नहीं लगाई जाएगी।
Details of Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी नहीं |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि किसानो की जीविका का साधन कृषि है अगर किसानो को दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानो को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है
इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरना
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 में दी जाने वाली सहायता धनराशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की पात्रता
इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी बन जाएंगे। इस योजना के तहत वे किसान पात्र माने जायेंगे जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है।
राज्य खतौनी में पंजीकृत लेखाकार/संयुक्त लेखा परीक्षक, जो दुर्घटनावश मृत या विकलांग होंगे, उनके माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, ससुर, पोता, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत पंजीकृत कृषि भूमि है खाताधारक/सह खाताधारक यदि प्रवास करता है, तो वह इस योजना के तहत पात्र होगा। इसके अलावा वे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे बटाई या पट्टे के आधार पर खेती करते हैं और उनके आश्रित भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के हकदार होंगे।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- खतौनी की प्रमाणित प्रति
- रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु प्रस्तर् 3(क) के अनुसार पट्टे की प्रमाणित प्रति
- बटाईदार हेतुप्रस्तर् 3(ख) के अनुसार कोई एक प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojanaके अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- इसके पश्चात आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इस फॉर्म से अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह फॉर्म संबंधित तहसील में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र दुर्घटना के डेढ़ माह की अवधि के अंदर भरना अनिवार्य है।
- अपरिहार्य परिस्थिति में जिलाधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 1 माह तक बढ़ाई जा सकती है।
- आवेदन करने की अवधि किसी भी दशा में ढाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम किसानों को जिला कलेक्टर के पास जाना होगा।
- अब किसान को वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में किसान को सभी पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब किसानों को यह आवेदन पत्र तहसील में जमा करना होगा।
- अधिकारियों द्वारा घटना और दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- घटना की जांच होने के पश्चात किसान एवं किसान के परिजनों को धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत पट्टेदार/बटाईदार का चयन
पट्टेदार का चयन – पत्तेदार का चयन करने के लिए रजिस्टर्ड पट्टे की प्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य है। इस प्रति के माध्यम से ही पट्टेदार का चयन किया जाएगा।
बटाईदार का चयन – बटाईदार के चयन के लिए नीचे दिए गए दोनों प्रमाण पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- भूस्वामी या फिर उनके वारिस से इस विषय में प्रमाण पत्र लिया जाएगा कि मृत या दिव्यांग होने वाले व्यक्ति द्वारा फसली वर्ष में जमीन पर बटाई पर कृषि कार्य किया गया है।
- यदि भूस्वामी उपलब्ध नहीं है तो ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें यह लिखा होगा कि मृत या दिव्यांग होने वाले व्यक्ति फसली वर्ष में जमीन पर बटाई पर कृषि कार्य किया है। इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर एवं मोहन होना आवश्यक है।
Note: ऊपर उल्लेखित किए गए प्रमाण पत्र केवल कृषि की दुर्घटना से मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में ही सहायता राशि प्रदान करने के लिए मान्य होंगे। यह प्रमाण पत्र किसी अन्य प्रयोजन हेतु या फिर भूमि के स्वामित्व आदि के दावे के लिए मान्य नहीं है। मृत्यु या दिव्यांगता की तिथि मैं आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
FaQ
Q.Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत लाभार्थी की आयु क्या होगी?
Ans.कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष होनी चाहिए।
Q.Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana क्या है?
Ans.इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानो को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |
Q.Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana की पात्रता क्या है?
Ans.राज्य खतौनी में पंजीकृत लेखाकार/संयुक्त लेखा परीक्षक, जो दुर्घटनावश मृत या विकलांग होंगे, उनके माता-पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, ससुर, पोता, उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत पंजीकृत कृषि भूमि है खाताधारक/सह खाताधारक यदि प्रवास करता है, तो वह इस योजना के तहत पात्र होगा। इसके अलावा वे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे बटाई या पट्टे के आधार पर खेती करते हैं और उनके आश्रित भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ के हकदार होंगे।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024: आवेदन Form Pdf, शासनादेश
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