Haryana Roadways Heavy Driving Licence

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Haryana Roadways Heavy Driving Licence 2024 | Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply | हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस आनलाइन ऐसे बनवाएं @ dts.hrtransport.gov.in

Haryana Roadways Heavy Driving Licence :- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य माना जाता है, यदि कोई दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाता है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

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जिस तरह लोग कार, बस, बाइक आदि के लिए लाइसेंस बनवाते हैं, उसी तरह हरियाणा सरकार द्वारा हाईवे पर चलने वाले वाहनों के लिए रोडवेज हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है।

लेकिन अगर आप एक बेहतरीन कार चलाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस लेना जरूरी है। भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग बसों, ट्रकों, माल वाहक टेम्पो आदि द्वारा किया जाता है।

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यदि आप हरियाणा राज्य के रोडवेज और परिवहन विभाग में ड्राइवर हैं तो आपके पास एचएमवी श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Haryana Roadways Heavy Driving Licence से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कि आप किस प्रकार Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? और HMV लाइसेंस के लिए पात्रता तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है? इन सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा।

Haryana Roadways Heavy Driving Licence के बारे में जानकारी

आर्टिकल काHaryana Roadways Heavy Driving Licence
संबंधित विभागसड़क एवं परिवहन विभाग  हरियाणा  
लाभार्थीराज्य के हैवी वाहन चालक  
राज्यहरियाणा  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट  https://dts.hrtransport.gov.in/

 

Haryana Roadways Heavy Driving Licence 2024

 

हरियाणा सरकार द्वारा रोडवेज में जब किसी ड्राइवर की नियुक्ति की जाती है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाता है जो की हेवी मोटर व्हीकल चलाने (HMV) के लिए मान्य होता है। Heavy Motor Vehicle लाइसेंस होने के बाद ही किसी को हरियाणा रोडवेज में नौकरी प्रदान की जाती है।

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जब किसी को अपने निजी सामान के लिए गाड़ी चलाने होती है तो उसके लिए वह Light Motor Vehicle ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है लेकिन जब किसी को भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक आदि चलाना होता है तो इसके लिए हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तभी वे रोडवेज में नौकरी प्राप्त कर सकता है।

हरियाणा सरकार द्वारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है तभी उसे रोडवेज में ड्राइवर की नियुक्ति दी जाती है। इसके अलावा सेना वाहनों के ड्राइवर, एंबुलेंस ड्राइवर, अधिकारी वाहनों के ड्राइवर आदि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।

 जिस व्यक्ति का लाइसेंस जितना पुराना होता है। उसके अनुभव के अनुसार ही उसे नौकरी और सैलरी मिलती है। अगर आप भी हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आ

Haryana Roadways Heavy Driving Licence हेतु फीस

सामान्य जाति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस3,000/- रुपए  
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस1,500/- रुपए  
सामान्य जाति पिछड़ी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस के साथ लिए जाने वाला सर्विस टैक्स540/- रुपए  
अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस के साथ लिया जाने वाला सर्विस टैक्स  270/- रुपए

 

Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए पात्रता

आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। यदि आवेदक के पास 1 वर्ष से अधिक पुराना एलएमवी एनटी/एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह एचएमवी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

Haryana Roadways Heavy Driving Licence हेतु महत्त्वपूर्ण बिंदु

Haryana Roadways Heavy Driving Licence के मामले में राज्य के बाहर के व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। एलएमवी एनटी/एलटीवी लाइसेंस एक वर्ष के लिए वैध होना चाहिए। जिस प्राधिकारी से एलएमवी एनटी/एलटीवी का निर्माण किया जाता है, उसका लाइसेंस दिखाने वाला लाइसेंस प्रमाणपत्र शामिल करना महत्वपूर्ण है।

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ड्राइविंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड नंबर के आधार पर ही आवेदक को प्रशिक्षण अवधि आवंटित की जाएगी। ड्राइविंग प्रशिक्षण के संबंध में आवेदक को टेलीफोन या एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम सूची से काट दिया जायेगा।

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इसके बाद आवेदक को प्रशिक्षण के लिए दोबारा आवेदन जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के 15 दिनों के भीतर मुद्रित जी को हटाकर हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान 7 दिनों तक अनुपस्थित रहता है और परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे 7 दिनों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

 

आवश्यक दस्तावेज(Haryana Roadways Heavy Driving Licence)

  1. आधार कार्ड
  2. जन्म प्रमाण पत्र
  3. राशन कार्ड
  4. एनओसी प्रमाण पत्र
  5. मेडिकल सर्टिफिकेट
  6. शिक्षण शुल्क की रसीद
  7. परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र
  8. एक एफिडेविट
  9. एनओसी के लिए एक एफिडेविट
  10. प्रशिक्षण के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी के लिए शैक्षिक योग्यता
  11. संबंधित प्रमाण पत्र
  12. आवेदक का हस्ताक्षर
  13. पासपोर्ट साइज फोटो 

 

Haryana Roadways Heavy Driving Licence HMV के लिए आवेदन कैसे करें?

  • ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु सबसे पहले आपको हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
Haryana Roadways Heavy Driving Licence
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Online for Driver Training के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
Haryana Roadways Heavy Driving Licence
  • अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, लिंक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट आदि दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होगी।
  • इसके बाद आपको Submit Applicant Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इस पीडीएफ रूप में सेव कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  • अब आपको यह प्रिंटआउट अपने चुने हुए ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर देना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रस्सी दी जाएगी जिसे आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • प्रशिक्षण शुरू होने के 1 महीने पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या आपको फोन कॉल भी आ सकती है।
  • इस प्रकार आपकी हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Haryana Roadways Heavy Driving Licence का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

  • स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वेबसाइट पर Know your application status का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटस चेक करने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
हरियाणा हेवी ड्राइविंग लाइसेंस
  • अब आपको इस पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको Click here to know Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

Haryana Roadways Heavy HMV ड्राइविंग लाइसेंस हेतु Affidavit format कैसे डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  3. होम पेज पर आपको Downloads का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसे पर क्लिक करना होगा।
  4. इसके बाद आपको अगले पेज पर Download Affidavit format के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  5. क्लिक करते ही आपके सामने एफिडेविट पीडीएफ में आ जाएगा।
  6. अब आपको इससे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
  7. इस प्रकार आपकी एफिडेविट डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

Haryana Roadways Heavy Driving Licence के लिए एनओसी निकलवाना

  1. हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी कोर्ट या तहसील में जाना होगा।
  2. कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना होगा।
  3. एफिडेविट के साथ आपको LMV लाइसेंस की फोटो कॉपी आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर एक फाइल तैयार करनी होगी।
  4. इसके बाद आपको यह फाइल SDO ऑफिस में जमा कर देनी होगी।
  5. संबंधित अधिकारी द्वारा आपको NOC मिलने का समय बता दिया जाएगा। 

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FaQ

Q.Heavy लाइसेंस कितने दिन में बनता है?

Ans.हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी कोर्ट या तहसील में जाना होगा। कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना होगा। एफिडेविट के साथ आपको LMV लाइसेंस की फोटो कॉपी आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर एक फाइल तैयार करनी होगी। इसके बाद आपको यह फाइल SDO ऑफिस में जमा कर देनी होगी।

Q.हैवी लाइसेंस कितने रुपए में बनता है?

Ans.इसके आधार पर आरटीओ ऑफिस एक हजार रुपए लेकर परमानेंट लाइसेंस जारी करता है। एक ड्राइवर ने बताया कि हैवी वीइकल का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए पहले एडमिशन फीस के नाम 2000 हजार रुपए लिया जाता है। इसके बाद सर्टिफिकेट लेने से पहले 8 हजार रुपए लिया जाता है।

Q.Haryana Roadways Heavy Driving Licence बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?

Ans.हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।

 

Haryana Roadways Heavy Driving Licence 2024 | Haryana Roadways Heavy Driving Licence Apply | हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस आनलाइन ऐसे बनवाएं  @ dts.hrtransport.gov.inभाइयो अगर आप JagoKisan.com द्वारा दी गईजानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद होसके

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