प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लाभ के लिए शुरू की गई है। यह कार्यक्रम 13 मई 2016 को सीहोर, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। पीएमएफबीवाई के तहत अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को बीमा मुहैया कराया जाता है.
प्रत्येक किसान की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम न्यूनतम रखा गया है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक केंद्र सरकार 36 करोड़ किसानों को बीमा मुहैया करा चुकी है. अब तक इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपये की बीमा पॉलिसियां जारी की जा चुकी हैं.
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana 2024
इस योजना का लक्ष्य अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। ताकि प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। सरकार जल्द ही किसानों को फसल बीमा कार्ड उपलब्ध कराने के लिए घर-घर मित्र अभियान शुरू करेगी ताकि अधिक किसान बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ उठा सकें।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि किसानों को नई और आधुनिक कृषि अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इससे आय हो सके।
किसानों द्वारा अपनी कृषि की स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वृद्धि की गई। इस योजना के तहत सरकार किसानों को फसल के नुकसान पर कई तरह के मुआवजे मुहैया कराती है। राज्य के किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana
72 घंटे पहले देनी होती है जानकारी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की स्थिति में किसानों को 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल क्षति की सूचना देनी होती है। इसके अलावा किसान को जिला श्रम कृषि विभाग को शिकायत लिखनी होगी। और आपको अपनी फसल के नुकसान का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। शिकायत मिलते ही जिला कार्यालय कृषि विभाग कार्रवाई करेगा. इसके लिए तुरंत बीमा कंपनी को सूचना उपलब्ध करा दी जाती है. इसके बाद बीमा कंपनी से सूचना मिलने के बाद किसान को बीमा कवरेज देने की प्रक्रिया शुरू होती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य बिंदु
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों को बीमा कवर राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों से रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम लिया जाता है।
- किसानों द्वारा स्वयं से फसल बीमा करवाने पर बहुत कम प्रीमियम लिया जाता है।
- अधिकतम सरकार द्वारा प्रीमियम भरा जाता है ताकि कोई भी किसान बीमा कवर प्राप्त करने से वंचित ना रहे जाए और जिससे आपदा में हुए नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके।
- फसल काटने के बाद यदि 14 दिन तक फसल खेत में है और उस दौरान को याद आ जाती है तो ऐसी स्थिति में किसान को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।
- PMFBY में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाता है ताकि सेटल करने के समय कम उपयोग किया जा सके।
- एग्रीकल्चर इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नियंत्रित किया जाता है।
- इस योजना के तहत बजट 2016-17 में किसानों को 5550 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
- इस योजना की शुरुआत से अब तक 36 करोड़ किसानों का बीमा किया जा चुका है।
कौन–कौन सी फसलें शामिल की गई है।
- खाद्य फसलें (अनाज-धान, गेहूं, बाजरा इत्यादि)
- वार्षिक वाणिज्यिक (कपास, जूट, गन्ना इत्यादि)
- दलहन (अरहर, चना, मटर और मसूर सोयाबीन, मूंग, उरद और लोबिया इत्यादि)
- तिलहन (तिल, सरसों, अरंडी, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसम, अलसी, नाइजरसीड्स इत्यादि)
- बागवानी फसलें (केला, अंगूर, आलू, प्याज, कसावा, इलायची, अदरक, हल्दी सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनन्नास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Farmer Corner Apply for Crop Insurance yourself के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने Farmer Application पेज खुल जाएगा।
- जिस पर आपको Guest Farmer के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। जैसे-
- Farmer Details,
- Residential Details,
- Farmer ID,
- Account Details
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको नीचे दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMFBY में फसल की बीमा राशि और प्रीमियम कैसे जाने?
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट कम होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको Insurance Premium Calculator के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आपको प्रीमियम कैलकुलेट की सभी जानकारी को दर्ज करना होगा।
- जैसे फसल का सीजन (रबी/खरीफ), वर्ष, स्कीम का नाम, अपने राज्य का नाम, जिला और फसल आदि का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Calculate के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी फसल बीमा राशि और उसके प्रीमियम की जानकारी आ जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की बीमा राशि प्रीमियम आसानी से चेक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा।
- वहां जाकर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यान पूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको यह आवेदन फॉर्म वापस बैंक में ही जमा कर देना होगा।
- आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद आपको आवेदन की पर्ची दी जाएगी जिसे आपको अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी होगी।
- इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इसके अलावा आप चाहे तो अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर या बीमा कंपनी मैं भी ऑफलाइन फसल बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Pradhanmantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
FaQ
Q.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी?
Ans. 13 जनवरी 2016
Q.मैं अपनी Pmfby लाभार्थी सूची कैसे देख सकता हूँ?
Ans. PMFBY की ऑफिसियल वेबसाइट pmfby.gov.in के माध्यम से लाभार्थी सूची में अपना नाम ऑनलाइन देख सकते हैं।
Q.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या लाभ है?
Ans. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत, रबी और तिलहन फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत और व्यावसायिक तथा बागवानी से जुड़ी फसलों के लिए पांच प्रतिशत की अधिकतम सालाना प्रीमियम राशि देनी होती है। बाकी की प्रीमियम राशि केन्द्र और राज्य सरकारें बराबर-बराबर बांटती हैं।
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