कन्या अभिभावक पेंशन योजना:- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास पर्याप्त धन नहीं होता है। समाज के सभी वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा योजनाएँ शुरू की जाती हैं। इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता और सामाजिक देखभाल प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है।
जिसका नाम है बालिका अभिभावक पेंशन योजना. इस योजना के माध्यम से सरकार उन सभी माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जिनकी इकलौती संतान एक बेटी है.
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना से ऐसे माता-पिता या दंपत्ति जिनकी संतान बेटियां ही हैं। उन्हें राज्य सरकार द्वारा मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तभी माता-पिता अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2022 के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024
बालिका रक्षक पेंशन योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई थी। राज्य सरकार आय से कमजोर और गरीब माता-पिता को मुख्यमंत्री कन्या परीक्षा पेंशन योजना का लाभ प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत जिनकी केवल एक लड़की है और वह भी शादीशुदा है। और ऐसे में परिवार के पास पैसे नहीं हैं.
इसके अलावा सरकार ऐसे व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके अभिभावक की आयु 60 वर्ष से अधिक है। राज्य सरकार माता-पिता को 600 रुपये मासिक पेंशन भत्ता प्रदान करेगी। इस अनुदान का लाभ केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनके कोई पुत्र नहीं है या जिनका पुत्र जीवित नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
कन्या अभिभावक पेंशन योजना से देश के गरीब दम्पत्तियों को लाभ होगा। इस योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी जोड़ों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार माता-पिता को 600 रुपये की पेंशन प्रदान करेगी। यह पेंशन सीधे माता-पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
इस व्यवस्था से देशभर के इन जोड़ों को फायदा होगा. जिसकी एक ही बेटी है और वह शादीशुदा है. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना बुजुर्ग माता-पिता के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस व्यवस्था से अभिभावक आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इस व्यवस्था से माता-पिता को बुढ़ापे में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता को एक वैकल्पिक जीवन शैली मिलेगी। इस प्रणाली के माध्यम से माता-पिता बेहतर जीवन जी सकते हैं।
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana के लिए पात्रता
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि अभिभावक आयकर दाता है तो इस योजना में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को केवल एक बालिका का अभिभावक होना चाहिए।
- यदि एक पुत्री के अलावा कोई पुत्र भी है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदनकर्ता की बेटी का विवाह होना आवश्यक है अगर बेटी की शादी नहीं हुई है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
दस्तावेज
- दोनो दंपतियों का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- यदि महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए मध्य प्रदेश की राज्य लोक सेवा अधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको एमपी ई डिस्टिक पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर विभाग वार में सामाजिक न्याय विभाग का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- संपूर्ण विवरण दर्ज करने के बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।
FaQ
Q.मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब शुरू हुई?
Ans. 23 मई
Q. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है?
Ans. 60 वर्ष से अधिक आयु के दंपत्ति के यहां केवल कन्याऐं होने पर दंपत्ति में से किसी 1 को कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाता हैं । 60 वर्ष से आयु होने पर पति या पत्नि में से किसी 1 को राज्य शासन द्वारा 600 /- रू. प्रतिमाह प्रदाय की जाती हैं ।
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