Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana:- महिलाओं को आत्मविश्वास और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार समय-समय पर राज्य में विभिन्न योजनाएं शुरू करती रहती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, उच्च शिक्षा और यहां तक कि अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण भी प्रदान किया जाता है।
आज इस आर्टिकल के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई एक ऐसी ही योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम सक्षम सुरक्षा योजना है. यदि आप छत्तीसगढ़ की महिला हैं और Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का लाभ उठाना चाहती हैं तो कृपया इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana |
शुरू की गई | महिला कोष द्वारा |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
आरंभ वर्ष | सन् 2009-2010 |
लाभार्थी | विधवा, अविवाहित, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं |
उद्देश्य | खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करना |
ऋण की राशि | ₹100000 |
ब्याज दर | 6.5% |
अधिकारिक वेबसाइट | http://cgwcd.gov.in/ |
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करवाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। क्योंकि राज्य में गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली कई महिलाएं ऐसी हैं जो उद्योग स्थापित करने की योग्यता रखती है लेकिन उनके पास उद्योग स्थापित करने के लिए धनराशि नहीं है।
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लेकिन अब वह महिलाएं Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के द्वारा कम ब्याज दर पर ₹100000 तक का लोन प्राप्त करके खुद का लघु उद्योग स्थापित कर सकती हैं। Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से राज्य में छोटे-छोटे नए उद्योग स्थापित होंगे। जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और बेरोजगारी दर में थोड़ी गिरावट आएगी।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 2009-10 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को अपना सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण महिला लाभार्थी को 5% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। महिला आवेदकों के आवेदनों का अनुमोदन क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है।
देश के गरीब परिवारों की विधवाओं, अविवाहित व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों, यौन रूप से सक्रिय व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना का लाभ केवल 35 से 45 वर्ष की महिलाओं को ही मिलता है।
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यह कार्यक्रम देश की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। ताकि महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत मूल ब्याज दर 6.5% है, जिसे 2017 में घटाकर 5% कर दिया गया है।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत पात्रता मानदंड
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
- विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक दिया गया प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदिका महिला को संबंधित कार्यालय या अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना है।
- इसके बाद आपको वहां से सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- अब आपको इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म से अटैच करना है।
- अब आपको यह आवेदन पत्र संबंधित विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर जमा कर देना है जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र के सत्यापन की जांच की जाएगी।
- अगर सत्यापन प्रक्रिया में आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो आपको ऋण प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के तहत अपना आवेदन कर सकते हैं।
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Q.Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के फॉर्म कब निकलेंगे?
Ans.हरियाणा सक्षम योजना 2024 का लाभ प्रत्येक लाभार्थी 3 वर्षों तक उठा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इच्छुक लाभार्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में सक्षम योजना के फॉर्म फिर से भरना शुरू हो गए हैं।
Q.Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana के तहत पात्र कौन है?
- आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक की गरीब परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाएं ही इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्र है।
- विधवा, अविवाहित, एचआईवी पॉजिटिव, ट्रांसजेंडर, यौन पीड़ित एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Mukhymantri Saksham Suraksha Yojana 2024 | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन @ cgwcd.gov.in भाइयो अगर आप Jagokisan.com द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|