UP Marriage Registration:- जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शादी होने के बाद विवाहित जोड़ों को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। क्योंकि शादी के बंधन में बनने पर धार्मिक एवं सामाजिक तौर पर कानूनी मान्यता प्राप्त होती है।
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विवाह एक धार्मिक संबंध है लेकिन कानूनी तौर पर भी इसे मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा विवाह पंजीकरण के माध्यम से बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने, ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेने जैसे तमाम कार्य को आसानी से किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश के वर-वधू स्टांप एवं राजस्व विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ही यूपी विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Marriage Registration से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
UP Marriage Registration 2024
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदू विवाह पंजीकरण अधिनियम को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम 2017 में संशोधित किया गया है। राज्य में सभी समूहों के लोगों के लिए अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
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आम तौर पर, एक बार शादी करने के बाद, जोड़े को सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन विवाह अधिनियम 1955 के तहत, जोड़े को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए यूपी विवाह पंजीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
विवाह को कानूनी मान्यता तभी मिलती है जब उनका विवाह पंजीकृत हो। लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल और लड़की के लिए 18 साल तय की गई है। अगर उम्र सीमा के मुताबिक शादी नहीं होती है तो ऐसी शादी नाजायज मानी जाती है।
उत्तर प्रदेश में जोड़े स्टांप और पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी विवाह पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं। विवाह पंजीकरण के आधार पर आप संपत्ति में संयुक्त रजिस्ट्री, बैंक में संयुक्त खाता, पासपोर्ट और अन्य चीजों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
UP Marriage Registration हेतु आवश्यक दिशा निर्देश
यूपी विवाह पंजीकरण कराने के लिए दोनों पक्षों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि एक पक्ष विदेशी है तो उसके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भरा जाना चाहिए। यूपी विवाह पंजीकरण करने के लिए जोड़ों को अपना पता, स्थान और तारीख पंजीकृत करनी होगी।
प्रमाण पत्र के साथ केवल आवासीय पता ही दर्ज किया जाना चाहिए। ओटीपी आधार में एक जोड़े के साथ आधार तक पहुंच के लिए, मोबाइल को पंजीकृत करना अनिवार्य है।
आवेदन पत्र सेव करने के बाद आपको आवेदन संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा। जिसे आपको अपने पास संभालकर रखना चाहिए. यूपी विवाह पंजीकरण के लिए दूल्हा-दुल्हन के अलावा पहचान, निवास, उम्र और शपथ पत्र की दो गवाहों की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। एक बार फॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित हो जाने पर, पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा।
एक बार जब आप पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर देते हैं, तो आपको चालान का प्रिंट आउट लेना चाहिए और इसे अपने पास रखना चाहिए। ऑनलाइन भुगतान होते ही विवाह प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा। लिपिक का शपथ पत्र
उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण के लाभ
यूपी विवाह पंजीकरण पर पति-पत्नी को विवाह अनुबंध में शामिल होने की कानूनी मान्यता मिल जाती है। आप विवाह प्रमाणपत्र का उपयोग बैंकों में संयुक्त खाते और पासपोर्ट और संयुक्त संपत्ति पंजीकरण प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज़ है. जिसका उपयोग आप अन्य दस्तावेज़ बनाने के लिए भी कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान किया है। आप घर बैठे ही विवाह पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एक बार कानूनी तौर पर मान्यता मिल जाने के बाद आप विवाह का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यूपी विवाह पंजीकरण के माध्यम से आपको बहुत सी अलग-अलग चीजें मिल सकती हैं।
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आवश्यक दस्तावेज
- पति पत्नी का आधार कार्ड
- शादी का कार्ड
- शादी की एक जॉइंट फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट आदि
- आयु प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र
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यूपी विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- होम पेज पर आपको नागरिक ऑनलाइन सेवाएं के सेक्शन मे विवाह पंजीकरण आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।

- अब आपको इस पेज पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने UP Marriage Registration हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा।

- अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई अवश्य जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे पति का विवरण, पत्नी का विवरण, विवाह स्थल/पंजीकरण कार्यालय का चयन निवास का पता आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- आपको इस पेज पर आवेदन पत्र के साथ मांगे गए फोटो एवं दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
- पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद आपकी यूपी विवाह पंजीकरण करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- इस प्रकार आप आसानी से यूपी विवाह पंजीकरण कर सकते है।
UP Marriage Registration सत्यापन प्रक्रिया
- यूपी विवाह पंजीकरण सत्यापन करने हेतु सबसे पहले आपको स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको विवाह पंजीकरण के सेक्शन में विवाह पंजीकरण सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने विवाह पंजीकरण सत्यापन के लिए नया पेज खुल जाएगा।

- अब आपको इस पेज पर मांगी गई आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- जैसे प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या या आवेदन संख्या, विभाग का दिनांक एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आपके विवाह पंजीकरण के सत्यापन का फॉर्म खुल जाएगा।
- इस प्रकार आप आसानी से यूपी विवाह पंजीकरण सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
UP Svadeshi Gau Samvardhan Yojana 2024
FaQ
Q.मैरिज सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाता है?
Ans,आम तौर पर 15 दिन
Q.शादी के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए?
- पति की आयु प्रमाण (निम्न में से किसी को भी) जन्म प्रमाणपत्र छोड़ने के प्रमाण पत्र ...
- आवासीय प्रमाण (निम्न में से किसी को भी) चुनाव कार्ड बिजली का बिल ...
- विवाह सबूत विवाह निमंत्रण कार्ड ...
- गवाह (3) आधार कार्ड या किसी भी आईडी कार्ड
Q.ऑनलाइन शादी कैसे होती है?
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें और जारी रखें।
- पति-पत्नी से संबंधित मांगी गयी सभी जरूरी डिटेल्स भरें।
- विवाह प्रमाणपत्र का पंजीकरण चुनें।
- मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म भरें।
- 'आवेदन जमा करें' पर क्लिक करें।
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