UP Samuhik Vivah Yojana:-उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली और बीपीएल कार्ड धारक परिवार से संबंध रखने वाली बेटियों/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिएमुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनाकी शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए सामूहिक विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े के विवाह पर राज्य सरकार द्वारा ₹51000 खर्च किए जाते हैं। इसमें ₹35000 लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और ₹10000 का वैवाहिक सामान विवाह के समय वर-वधू को दिया जाता है।
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शादी की व्यवस्था में ₹6000 खर्च हुए। पहले इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े की शादी पर ₹35,000 की राशि खर्च की जाती थी और बेटी के खाते में ₹20,000 जमा किए जाते थे। यूपी सामूहिक विवाह योजना 2024 की पूरी जानकारी के लिए कृपया यह लेख पढ़ें।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 का उद्देश्य
आज भी हमारे देश में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिन्हें इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों की शादी करने में काफी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। कुछ गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए भीख मांगने और यहां तक कि दूसरे नागरिकों से पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
गरीब परिवारों की इस समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में प्रधानमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। जिसमें हर जोड़े पर सरकार द्वारा ₹51000 खर्च किए जाते हैं। जिसमें से ₹35000 की आर्थिक सहायता बेटी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।
सरकार का UP Samuhik Vivah Yojana 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के अपनी बेटियों का अच्छे से विवाह कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2024 के लाभएवं विशेषताएं
इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले और बीपीएल श्रेणी से संबंधित परिवारों की बेटियों को दिया जाता है। इस योजना का लाभ राज्य में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को भी देने का प्रावधान है।
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को 51000 रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ मिलता है। इसमें से ₹35000 लड़कियों को विवाह भत्ते के रूप में दिए जाते हैं और ₹10000 विवाह समारोह पर खर्च किए जाते हैं।
सुविधाएँ और विवाह समारोह पर ₹ 6000 खर्च। इस योजना के तहत लड़कियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, इसलिए लड़की का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना अनिवार्य है।
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विवाह की अनुमति जिला न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। इसका मतलब है कि इस व्यवस्था के तहत विवाह पूरी तरह से कानूनी हैं। अब, यूपी सामूहिक विवाह योजना 2024 के तहत लाभ प्राप्त करके, राज्य के सभी हिस्सों में गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जमा किये जा सकते हैं।
UP Samuhik Vivah Yojana 2024 के तहत आवेदन हेतु पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
- कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
आवश्यकदस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- वर-वधू की फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
UP Samuhik Vivah Yojana के तहत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीअधिकारिक वेबसाइटपर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा।
- वेबसाइट के होमपेज परनया पंजीकरणके तहत अपनी जाति के अनुसार लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको आवेदक विवरण, शादी विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण दर्ज करना है।
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपकोSaveके बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार से आपUP Samuhik Vivah Yojana 2024के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तरप्रदेशसामूहिकविवाहयोजनाकेतहतऑफलाइनआवेदनकरनेकीप्रक्रिया
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकरएप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडकरना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछे गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दर्ज करना है।
- अब आपको फॉर्म से सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना है।
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दे। अगर आप नगर क्षेत्र के निवासी है तो अपने फॉर्म को संबंधित नगरीय निकायों में जाकर जमा कर दें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
FaQ
Q.सामूहिक विवाह कब है 2024 up?
Ans.22 जनवरी तथा सात मार्च
Q.सामूहिक विवाह का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
Ans.मुख्यमंत्रीसामूहिक विवाहयोजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख तक होगी
Q.UP Samuhik Vivah Yojana 2024 के तहत आवेदन हेतु पात्रता क्या है ?
- आवेदक को उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- राज्य की वह महिलाएं जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से असक्षम है और जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
- विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है।
- इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हो।
- कन्या का बैंक खाता होना चाहिए जो आधार कार्ड से लिंक हो।
UP Samuhik Vivah Yojana 2024 | UP Samuhik Vivah Yojana 2024 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म @shadianudan.upsdc.gov.in किसान भाइयो अगर आप JagoKisan.com द्वारा दी गईजानकारी से संतुष्ट है तो plz like करे और शेयर करे ताकि किसी दूसरे किसान भाई की भी मदद हो सके|