मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना:- कोरोना वायरस बीमारी के कारण हमारे देश को हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता-पिता, एक या दोनों की मौत कोरोना वायरस बीमारी के कारण हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश में भी, लगभग 197 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है और 1799 ऐसे बच्चों की पहचान की गई है जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है।
ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ कई अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे जीविकोपार्जन कर सकें।
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आज हम आपको इस लेख के माध्यम से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।
Mukhyamantri Bal Seva Yojana का उद्देश्य
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो कोरोना वायरस बीमारी के कारण अनाथ हो गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना भरण-पोषण कर सकें। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की बदौलत बच्चों को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार सभी बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लेगी। राज्य सरकार मासिक वजीफा, आवास भत्ता और शादी के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के माध्यम से बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी उठाएगी।
UP Bal Seva Yojana 2024 के लाभ एवं विशेषताएं
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों की मदद की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोनोवायरस बीमारी के कारण हुई है।
इस योजना के तहत, बच्चों को न केवल वित्तीय सहायता दी जाएगी बल्कि उनकी शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
सभी पात्र बच्चों को उनके पालन-पोषण के लिए ₹4000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि इस पॉलिसी के तहत कवर किया गया बच्चा 10 वर्ष से कम उम्र का है और उसका कोई अभिभावक नहीं है, तो इस स्थिति में बच्चे को भी समायोजित किया जाएगा।
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यह सुविधा राजकीय बाल गृह के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से पढ़ने वाले सभी बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्यक्रम का लाभ प्राप्त बच्चों को भी दिया जायेगा
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- प्रशिक्षु की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई होनी चाहिए।
- यदि आवेदक के माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु मार्च 2020 से पहले हुई हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- यदि आवेदनकर्ता के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हुई हो और लीगल अभिभावक की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई हो तो वह भी इस योजना का पात्र है।
- वह बच्चे भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे जिनके माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो।
- इसके अलावा यदि माता-पिता दोनों जीवित है लेकिन आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई है और जीवित माता-पिता की वार्षिक आय ₹200000 या फिर उससे कम हो तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- वह बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता-पिता को खो दिया हो।
- अपने लीगल गार्डियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
- वह बच्चे जिन्होंने अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के कारण खो दिया हो।
- वह बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार के सभी बच्चे (जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए गए) इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।
- वर्तमान में जीवित माता या पिता की आए ₹200000 या फिर ₹200000 से कम होनी चाहिए।
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महत्वपूर्ण दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र
- बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
- 2019 से मृत्यु का साक्ष्य
- बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्व आवेदन
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी नहीं है।)
- शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र
- आवेदन पत्र
- माता-पिता या वेज संरक्षक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण
- बल एवं अधिक आयु प्रमाण पत्र
- 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल
- आयु का प्रमाण
- विवाह की तिथि नियत होने या विवाह संपन्न होने से संबंधित अभिलेख
- विवाह का कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र(इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय ₹300000 या फिर उससे कम होनी चाहिए)
- बालिका एवं उसके अभिभावक की फोटो
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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी या विकासखंड या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा और यदि आप शहरी क्षेत्र में रहता है कि आपको लेखपाल, तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- आपको कार्यालय से इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- अब आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
- जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति द्वारा पात्र बच्चों को चिन्हित करने के बाद 15 दिन के अंदर आने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- अप्रूवल प्राप्त होने की तिथि से ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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Q. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का पैसा कब तक आएगा?
Ans. सभी पात्र बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह उनको ₹4000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चे के वयस्क होने तक प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए ₹101000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
Q. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का आवेदन कैसे करें?
Ans बाल सेवा योजना में आवेदन के लिए आपको ग्राम विकास पंचायत अधिकारी ,विकासखंड ,जिला प्रमोशन अधिकारी के कार्यालय में जाये। इसके बाद आप को इसके इस कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आप को इस आवेदन फॉर्म में सारी जानकारी को अच्छी तरह भर लेना है। सभी दस्तावेजो को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
Q. बाल सेवा योजना क्या है?
Ans मूल रूप से महामारी से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई इस पहल का विस्तार भिक्षावृत्ति से बचाए गए बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया था।
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