Bihar Viklang Pension Yojana 2024

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Bihar Viklang Pension Yojana | बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024: ऑनलाइन अप्लाई, स्टेटस चेक @ serviceonline.bihar.gov.in

Bihar Viklang Pension Yojana:- राज्य के सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग जनों के लिए Bihar Viklang Pension Yojana शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार देश के 40% से ज्यादा दिव्यांगों को 400 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।

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विकलांग नागरिकों को इन निधियों का लाभ उठाने और उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना। Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से किया जा सकता है।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Viklang Pension Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस योजना के तहत आवेदन कर सके और जान सके कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता क्या है और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

Bihar Viklang Pension Yojana 2024 के बारे में जानकारी

योजना का नाम  Bihar Viklang Pension Yojana
शुरू की गई  बिहार सरकार द्वारा
संबंधित विभाग  समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी  राज्य के विकलांग नागरिक
उद्देश्य  दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना
पेंशन राशि  400 रुपए प्रतिमाह
राज्यबिहार  
आवेदन प्रक्रिया  ऑनलाइन ऑफलाइन  
आधिकारिक वेबसाइट  https://serviceonline.bihar.gov.in/

Bihar Viklang Pension Yojana 2024

बिहार सरकार द्वारा Bihar Viklang Pension Yojana के माध्यम से 40% से अधिक विकलांग पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

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इस योजना को बिहार सरकार द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग  पेंशन योजना का नाम भी दिया गया है। Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता

आवेदक बिहार राज्य से होना चाहिए। विकलांगता 40% से अधिक शारीरिक विकलांगता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम से पुरुष और महिला दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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Bihar Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पेंशन आय पर कोई निश्चित वार्षिक सीमा नहीं है। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. वोटर आईडी कार्ड
  5. बैंक खाता पासबुक
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

Bihar Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर जाना होगा।
  2. वहां जाकर आपको Bihar Viklang Pension Yojana का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  3. आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  4. सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  5. अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से अपने प्राप्त किया था।
  6. आवेदन फॉर्म जमा करते समय आपको एक रसीद दी जाएगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
  7. इस प्रकार आप आसानी से बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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Q.Bihar Viklang Pension Yojana क्या है?

Ans.बिहार सरकार द्वारा Bihar Viklang Pension Yojana के माध्यम से 40% से अधिक विकलांग पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।

Q.Bihar Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता क्या है?

Ans.आवेदक बिहार राज्य से होना चाहिए। विकलांगता 40% से अधिक शारीरिक विकलांगता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम से पुरुष और महिला दोनों लाभान्वित हो सकते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाले विकलांग नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

Q.Bihar Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

  1. आधार कार्ड
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. वोटर आईडी कार्ड
  5. बैंक खाता पासबुक
  6. मोबाइल नंबर
  7. पासपोर्ट साइज फोटो

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